बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

रेवाड़ी SP की चेतावनी: अब इस जानकारी को छिपाना पड़ सकता है भारी, जानिए पूरा मामला

Written by: सुनील चौहान

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रेवाड़ी SP के द्वारा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है जिसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए। पुलिस ने…


रेवाड़ी SP की चेतावनी
रेवाड़ी SP की चेतावनी
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रेवाड़ी SP के द्वारा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है जिसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए। पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, होम-स्टे और अन्य आवास संचालकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आपके होटल, में कोई विदेशी नागरिक रुकता है तो आपको 24 घंटे के भीतर इसकी जानकारी FRRO (Foreigners Regional Registration Office) पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ाई गई सख्ती

रेवाड़ी SP का कहना है कि जिले में आने वाले विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। अगर आपके यहां कोई विदेशी नागरिक रुकता है तो 24 घंटे के अंदर आपको इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन सभी संस्थानों पर लागू होंगे नियम: रेवाड़ी SP

रेवाड़ी एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि केवल होटल या रेस्टोरेंट या फिर किसी लॉज ही नहीं बल्कि अगर किसी स्थान पर या किसी के घर में भी कोई विदेशी नागरिक रुकता है तो इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी।

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  • होटल
  • गेस्ट हाउस
  • पीजी (PG)
  • हॉस्टल
  • धर्मशाला
  • होम-स्टे
  • अन्य व्यावसायिक आवास

क्या करना होगा?

किसी भी विदेशी नागरिक के ठहरने पर उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेकर उसे निर्धारित समय के भीतर FRRO पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आपको विदेशी नागरिक से जुड़ा रिकॉर्ड भी संभाल कर रखना होगा ताकि अगर किसी समय इसकी जरूरत पड़े तो जांच एजेंसियों को डाटा उपलब्ध कराया जा सके।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई: रेवाड़ी SP

रेवाड़ी पुलिस ने साफ किया है कि यदि कोई संचालक विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी छिपाता है, गलत सूचना देता है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ Foreigners Act के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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एसपी ने की नियमों का पालन करने की अपील

पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार मीणा ने कहा कि विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी समय पर उपलब्ध कराना सभी आवास संचालकों की कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने होटल, गेस्ट हाउस, पीजी और अन्य संस्थानों से अपील की कि वे किसी भी विदेशी नागरिक के आने की सूचना बिना देरी के FRRO पोर्टल पर दर्ज करें, ताकि जिले की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।

सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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