सोमवार, 2 नवम्बर 2026

रेवाड़ी में SIR-2026 का पहला चरण पूरा, इस दिन से शुरू होगी दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया, देखें

Written by: सुनील चौहान

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रेवाड़ी जिले में SIR-2026 अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब निर्वाचन प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर रही है। प्रशासन की ओर से शुक्रवार को प्रारंभिक मतदाता सूची…


रेवाड़ी में SIR-2026 का पहला चरण पूरा
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रेवाड़ी जिले में SIR-2026 अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब निर्वाचन प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर रही है। प्रशासन की ओर से शुक्रवार को प्रारंभिक मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता अपने नाम, विवरण या अन्य त्रुटियों से संबंधित दावे और आपत्तियां निर्धारित अवधि के भीतर दर्ज करा सकेंगे।

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पहले चरण के बाद दूसरे चरण की तैयारियां तेज

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची जारी होने के बाद 30 जुलाई से 31 अगस्त तक नागरिक अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी आवेदनों का परीक्षण करने के बाद 28 सितंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी।

कुछ मतदाताओं को जारी किए जाएंगे विशेष नोटिस

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2026 की प्रारंभिक सूची में मौजूद है, लेकिन वर्ष 2002 की मतदाता सूची से उनका रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा है या तकनीकी कारणों से मैपिंग में त्रुटि पाई गई है, उन्हें अलग से नोटिस भेजे जाएंगे। संबंधित नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना रिकॉर्ड सत्यापित करने का अवसर मिलेगा।

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वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई मतदाताओं की सूची

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि पुनरीक्षण अभियान को पूरी पारदर्शिता और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित सूची उपलब्ध करा दी गई है, ताकि मतदाता अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते आवेदन कर सकें।

30 अगस्त तक जमा किए जा सकेंगे जरूरी आवेदन

यदि कोई पात्र नागरिक निर्धारित समय में अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाया है, तो वह अब निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास 30 अगस्त तक जमा कर सकता है। इसके साथ घोषणा प्रपत्र (एनेक्सचर-4), हालिया रंगीन फोटो, जन्म तिथि और निवास संबंधी प्रमाण तथा माता या पिता में से किसी एक के मतदाता पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।इसी अवधि के दौरान मृतक अथवा स्थायी रूप से अन्य स्थान पर जा चुके मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा किया जा सकता है। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरण में संशोधन आवश्यक है अथवा जिन्होंने निवास स्थान बदला है, वे फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं।

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राजनीतिक दलों से मांगा गया सहयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने, त्रुटियों की जानकारी देने और पुनरीक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यदि मतदाता की पहचान और पात्रता सही पाई जाती है तो उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। यदि आवश्यक प्रमाण उपलब्ध नहीं होंगे, तो संबंधित नाम सूची से हटाया भी जा सकता है।

इन तारीखों को रखें याद

• प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन – 31 जुलाई 2026
• दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि – 30 जुलाई से 31 अगस्त 2026
• आवेदनों का निस्तारण – 28 सितंबर 2026 तक
• अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन – 3 अक्टूबर 2026

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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