
रेवाड़ी (Best24News) रेवाड़ी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने छात्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गांव पदैयावास निवासी विष्णु को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
16 अप्रैल 2023 को किया था हमला: पुलिस के अनुसार, गांव शहबाजपुर खालसा निवासी राहुल केएलपी कॉलेज रेवाड़ी में बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। 16 अप्रैल 2023 की शाम करीब 8 बजे वह बाइक से मॉडल टाउन से अपने घर लौट रहा था। जब वह गढ़ी बोलनी रोड स्थित दीन दयाल पैलेस के पास पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचा तो काले रंग की बाइक पर सवार तीन नाबालिगों और गांव पदैयावास निवासी विष्णु ने ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक लिया।
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चाकू से किया था हमला: पुलिस ने बताया कि जब राहुल ने गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने नुकीले चाकू जैसे हथियार से उसके दाहिने कंधे और छाती पर कई वार कर दिए। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने उसे उपचार के लिए रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।
तीन साल चला केस: बता दे कि छात्र की शिकायत पर थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी में मारपीट और हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान तीन नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया और विष्णु को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने विष्णु को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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शरारती तत्वों को सबक: अदालत के इस फैसले व रेवाड़ी पुलिस की कार्यवाई से गुदागर्दी व शरारत तत्वो को सबक मिला। लोगो ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया ताकि अपराधो पर अुकंश लग सके।
