
रेवाड़ी (Best24News) सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने रेवाड़ी में एक बडा फैसला सुनाया है। बेरली कला निवासी महेश की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी बेरली कलां निवासी सोनू को दोषी करार देते हुए आजवीवन करावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोषी ल 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जयपुर में तोडा था दम: रेवाड़ी के गांव बेरली कलां निवासी आरती ने शिकायत में बताया था कि 31 मई 2023 की रात उसका पति महेश और देवर विजय घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे। उनका आरो था कि गांव का सोनू शराब के नशे में वहां पहुंचा और उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। जब उसे घर जाने के लिए कहा तो वह वहां से चला गया। लेकिन एक घंटे बाद वह हाथ में पत्थर लेकर वापस आया और उनके सिर पर वार कर दिया। मेरी चींख सुनकर महेश बीच-बचाव करने पहुंचे तो सोनू ने उसके सिर पर भी पत्थर से हमला कर दिया। जब उन्होंने विरोध् किय सोनू ने जातिसूचक गालियां दी तथा जाते जात परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घायल महेश को पहले रेवाड़ी नागरिक अस्पताल ले भर्ती करवाया गया लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
अदालत ने तीन साल बाद सुनाया ये फैसला: न्यायाधीश संगीता राय सचदेव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना त सुनाया। वहीं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत भी उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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गांवों में हो रही चर्चा: जैसे ही अदालत ने बेरली कला निवासी महेश की हत्या करने के मामले मेंबेरली कलां निवासी सोनू को दोषी करार दिया ये चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग यही कह है अगर कोर्ट इसी तरह सजा दे तो दोषियो को सोचने के लिए मजबूर होना पडा। लोग पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर सराहनीय बताया हैं
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