
रेवाड़ी (Best24News) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शुक्रवार को रेवाड़ी जिले के चार सरकारी स्कूलों में पॉक्सो एक्ट-2012 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार आयोजित इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को बाल यौन शोषण से सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।

चार स्कूलों में हुआ कार्यक्र्म आयोजित: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष संगीता राय सचदेव के आदेशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे की देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित हुए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीहा में डॉ. रेनू सोलखे ने विद्यार्थियों को जानकारी दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हांसाका में सिविल जज आकाश सरोह, गोकलगढ़ में सिविल जज मिताली अग्रवाल तथा संगवाड़ी में सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी बावल के अध्यक्ष आलोक आनंद ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि पॉक्सो एक्ट-2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और बाल पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी गरिमा बनाए रखना है। अधिकारियों ने बच्चों को जागरूक रहने और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उचित सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
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जानकारी के लिए हेल्पलाईन नंबर जारी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की ओर से कानूनी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 जारी किया गया है। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रमों में स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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