BDI Sunshine Bhiwadi : औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में प्रसिद्ध बीडीआई (BDI) बिल्डर ग्रुप के मालिक और प्रबंधन पर सोसायटी के निवासियों ने बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। सोसायटी की आरडब्लएू की शिकायत पर पुलिस ने क्लब हाउस पर अवैध रूप से कब्जा कर कमर्शियल होटल चलाने, मेंटेनेंस के नाम पर अवैध वसूली करने, सोसायटी के लोगो को धमकी व मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। बता दे कि सोसायटी को आरडब्ल्यूए (RWA) को सुपुर्द नहीं किया जा रहा था। इसी को लेकर भिवाड़ी पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्लब हाउस में चल रहा है अवैध ‘होटल’
सोसायटी के पदाधिकारियों और निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने फ्लैट बेचते समय जिस आलीशान क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और कॉमन एरिया का वादा किया था, उस पर अब पूरी तरह अवैध कब्जा कर लिया गया है। निवासियों के उपयोग के लिए बने इस क्लब हाउस को बिल्डर प्रबंधन द्वारा एक व्यावसायिक होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ बाहरी लोगों को ठहराया जा रहा है।
जानिए क्या है पूरा मामला
– FIR संख्या: 0330/2026, पुलिस थाना भिवाड़ी, जिला भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा)
– FIR दिनांक/समय: 06/07/2026, सायं 16:44 बजे (सूचना प्राप्ति 16:36 बजे, रोजनामचा प्रविष्टि सं. 030)
– पंजीकरण आधार: धारा 173 BNSS के अंतर्गत — परिवादी द्वारा धारा 175(3) BNSS के अधीन इस्तगासा (दिनांक 15/06/2026) माननीय ACJM भिवाड़ी के न्यायालय में प्रस्तुत, जिसे अनुसंधान हेतु थाना भिवाड़ी भेजा गया
– घटना: शनिवार, 30/05/2026, प्रातः 10:00 से सायं 18:00 बजे, बीडीआई सोसायटी भिवाड़ी (थाने से 7 किमी दक्षिण-पश्चिम)
लगाई गई धाराएँ (भारतीय न्याय संहिता, 2023)
– धारा 125 – मानव जीवन/व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट में डालने वाला कृत्य
– धारा 308(2) – उद्दापन (Extortion)
– धारा 351(2), 351(3) – आपराधिक अभित्रास (Criminal Intimidation)
– धारा 61(2) – आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy)
परिवादी/सूचनाकर्ता
– श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, जन्म वर्ष 1984 (आयु 41 वर्ष)
– निवासी: फ्लैट 205, सफायर, बीडीआई सनसाइन सिटी, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी
– पद: कोष अध्यक्ष, RWS बीडीआई सनसाइन सिटी
1. Sumit Berry – Director, बीडीआई एस्टेट प्रा.लि. (बी-405 स्पेक्ट्रम, बीडीआई सनसाइन सिटी) एवं निदेशक, मैसर्स बैरी डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नं. 80, थर्ड फ्लोर, सेक्टर-44, रमाडा होटल के समीप, गुरुग्राम; पंजीकृत कार्यालय: सी-47, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028)
2. शिखा बैरी – Director, मैसर्स बैरी डवलपर्स, गुरुग्राम
3. जानवी कौर – Director, बीडीआई एस्टेट प्रा.लि., बी-405 स्पेक्ट्रम
4. अभिषेक शाह पुत्र स्व. श्री शंकर शाह – ऑथोराइज्ड पर्सन, बीडीआई एस्टेट प्रा.लि.
5. पाँच-छः अज्ञात व्यक्ति/बाउंसर
मुख्य आरोप (प्रथम सूचना तथ्य)
1. बिल्डर द्वारा क्लब हाउस पर अवैध कब्जा कर “होटल गोल्डन ट्यूलिप” के नाम से अवैध होटल संचालन — न प्रदूषण विभाग की मान्यता, न बीडा कार्यालय की अनुमति।
2. राजस्थान ओनरशिप अपार्टमेंट एक्ट 2015 (मई 2019 से प्रभावी) के अनुसार तीन माह में सोसायटी संगम को हस्तांतरण अनिवार्य था — आज तक अनुपालना नहीं; माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2026 में हैण्ड ओवर के आदेश के बावजूद पालना नहीं।
3. बिल्डर की मेंटीनेंस एजेंसी के माध्यम से अवैध वसूली — वसूली गई राशि सोसायटी रखरखाव के बजाय अन्य प्रोजेक्ट्स व निजी आय में व्यय।
4. परिवादी के फ्लैट की बिजली-पानी काटना — बीडा CEO द्वारा बिल्डर/मेंटीनेंस एजेंसी पर penalty लगाई गई; बिल्डर द्वारा अधिनियम पालना का शपथ पत्र भी बीडा में प्रस्तुत; परिवादी को टैंकर/ट्रैक्टर से पानी मंगवाना पड़ा।
5. बाउंसर/गुंडे भेजकर गाली-गलौच, धमकी व मारपीट — पूर्व में भी मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज।
6. घटना दिनांक 30/05/2026: सोसायटीवासियों के बच्चों को स्विमिंग पूल का प्रयोग नहीं करने दिया गया तथा अभद्र व्यवहार कर बिल्डर के बाउंसरों द्वारा भगा दिया गया।
7. बार-बार अवैध नोटिस भेजकर रुपयों की माँग; न देने पर धमकी।
8. पुलिस थाना भिवाड़ी एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने पर भी FIR दर्ज नहीं हुई, अतः न्यायालय के माध्यम से इस्तगासा प्रस्तुत करना पड़ा।
टिप्पणी (RWS केस के संदर्भ में): यह FIR क्लब हाउस में अवैध होटल संचालन वाले बिंदु पर बीडा निरीक्षण रिपोर्ट (25.10.2023) तथा पूर्व FIR 0587/2025 से पुष्ट होती है, और उच्च न्यायालय के फरवरी 2026 के हैण्डओवर आदेश की अवहेलना भी अब पुलिस रिकॉर्ड पर आ गई है।













