व्यापारी सावधान! रेवाड़ी में चीनी स्टॉक के लिए नया नियम लागू

On: August 28, 2026 7:55 AM
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व्यापारी सावधान! रेवाड़ी में चीनी स्टॉक के निए नया नियम लागू

रेवाड़ी (Best24News): देश भर में चीनी (Sugar) के बढ़ते दामों के बीच संभावित जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार और रेवाड़ी जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department) ने जिले के थोक विक्रेताओं, डीलरों और प्रोसेसर्स की जांच के लिए 9 अधिकारियों (इंस्पेक्टरों) की विशेष ड्यूटी लगाई है। बता दें कि ये अधिकारी प्रतिदिन दुकानों व गोदामों का निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे।

30 नवंबर तक स्टॉक की सीमा तय (Stock Limit Rules)

विभाग द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देशों के अनुसार 30 नवंबर तक कोई भी थोक व्यापारी, डीलर या प्रोसेसर 400 क्विंटल (4,000 मीट्रिक टन) से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकता।
इतन ही नहीं कोई भी व्यापारी अपनी प्राप्ति तिथि से 30 दिन से अधिक समय तक चीनी का स्टॉक जमा करके नहीं रख पाएगा।

 

चेकिंग के लिए इन 9 अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
जिले के विभिन्न पीआर सेंटरों (PR Centers) पर निरीक्षण के लिए अधिकारियों की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।

  • पीआर सेंटर रेवाड़ी: मुकेश कुमार (IFS रेवाड़ी), भारत शर्मा (IFS रेवाड़ी) और नितिन रोहिल्ला (SIFS जाटूसाना)।
  • पीआर सेंटर कोसली व जाटूसाना: राजेश कुमार (IFS रेवाड़ी), राजबीर (IFS कोसली) और राहुल (SIFS कोसली)।
  • पीआर सेंटर बावल व धारूहेड़ा: सतेंद्र सिंह (IFS धारूहेड़ा), दीपक कुमार (IFS बावल) और संदीप कुमार (IFS रेवाड़ी)।

पोर्टल और गेट पास की होगी बारीकी से जांच
निरीक्षण के दौरान अधिकारी न केवल भौतिक स्टॉक (Actual Stock) की जांच करेंगे, बल्कि निम्नलिखित दस्तावेजों की भी गहनता से पड़ताल करेंगे:

पोर्टल रजिस्ट्रेशन: https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साप्ताहिक स्टॉक अपडेट करना होगा। टीम की ओर से मौके पर मिला वास्तविक स्टॉक, लॉट वाइज प्राप्ति तिथि, स्टॉक रजिस्टर, इनवॉइस, गेट पास और ई-वे बिल (E-Way Bill) भी अपडेट किया जाएगा।

गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई: बता दे कि यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी गोदाम या दुकान पर नियमानुसार गड़बड़ी या निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक पाया जाता है, तो अधिकारी तुरंत फोन पर सूचना देकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। दोषी व्यापारियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दे कि सभी टीमों को प्रतिदिन शाम 5:00 बजे तक अपनी डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप व ईमेल पर भेजनी होगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

रेवाड़ी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी नितिश सिंगला ने बताया कि चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हुए हैं। वहीं अधिकारियों की तरफ से नियमित रूप से रिपोर्ट भी ली जा रही है। फिलहाल जिले में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

Harsh Chauhan

मेरा नाम हर्ष चौहान है। मैं Best24News में कंटेंट राइटर के लगभग 4 सालों से काम रहा हूँ । मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगों तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो।

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