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रविवार, 1 नवम्बर 2026

Haryana News: फैक्टरियों में सुरक्षा नियमों के नाम पर खानापूर्ति, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी

Written by: हर्ष चौहान

Published:

Haryana News: औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग (एडीआईएसएच) पर ये कहावत सही लगती है। आग लगने के बाद कुआ खोदना। औद्योगिक क्षेत्रों मे सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण संबंधी नियमों के बनाए…


Haryana News: औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग (एडीआईएसएच) पर ये कहावत सही लगती है। आग लगने के बाद कुआ खोदना। औद्योगिक क्षेत्रों मे सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण संबंधी नियमों के बनाए गया विभाग आजकर कुंभ कर्ण की नींद सोया हुआ है। कंपनियों मे सुरक्षा उपकरण नहीं देने, लापरवाही से आग लगने, सुरक्षा के अभाव में कई जगह श्रमिकों की जान चली गई लेकिन विभाग ने कोई एक्सन नहीं किया। क्योंकि ये विभाग कंपिनयोंं से सुरक्षा जांच के नाम जेब भरते है।Haryana News

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कागजों में हो रही है जांच: औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग (एडीआईएसएच) के निरीक्षण में जिले की कई कंपनियों में फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में अदालत ने संबंधित कंपनियों को दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है।

इन कंपनियों पर लगाया जुर्माना: बता दें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जोगिंद्री की अदालत ने अलग-अलग मामलों में दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित यूनीप्रोडक्ट्स लिमिटेड, धारूहेड़ा की एयरिफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और बावल की कल्चर फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है।

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित यूनी प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (एडीआईएसएच) रेवाड़ी की शिकायत पर हुई।

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एक बाद सुनाया फैसला: बता दें कि 2 अप्रैल 2025 को कंपनी का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान फैक्टरी अधिनियम की धारा 21, 87, 7ए, 38, 32, 109, 29, 45, 41बी, 41जी और 46 समेत कुल 12 सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पाए गए। इसके बाद अदालत में शिकायत दायर की गई।

सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए। उन्होंने कंपनी की ओर से लगाए गए आरोप स्वीकार कर लिए और मुकदमे की सुनवाई की मांग नहीं की। अदालत ने कंपनी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रकार कुल 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि अदालत में जमा करा दी गई। संवाद

एमएस कल्चर फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड 11 हजार रुपये जुर्माना: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने बावल स्थित एमएस कल्चर फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड पर फैक्टरी अधिनियम, सुरक्षा और श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (एडीआईएसएच) की ओर से दायर शिकायत पर कोर्ट ने court news फैसला सुनाया।

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मामले के अनुसार 11 मार्च 2026 को कंपनी के प्लॉट नंबर-22 सेक्टर-3 बावल स्थित परिसर का निरीक्षण किया गया था। इसमें फैक्टरी अधिनियम की धारा 45, 38, 61, 7ए, 31, 108 और 44 समेत कुल 11 उल्लंघन पाए गए। इनमें कर्मचारियों की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, कार्य समय संबंधी रिकॉर्ड, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाओं और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े नियमों का पालन न करना शामिल था।Haryana News

 

एयरिफ इंजीनियर्स पर 4 हजार रुपये लगा जुर्माना
रेवाड़ी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने फैक्टरी अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में धारूहेड़ा स्थित एयरिफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (एडीआईएसएच) रेवाड़ी ने 27 मई 2024 को कंपनी के परिसर का निरीक्षण किया था।

हर्ष चौहान
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हर्ष चौहान Best24News के लिए रेवाड़ी जिले की खबरें कवर करते हैं। वे जिले के शहर और गाँवों से जुड़े स्थानीय मुद्दे, प्रशासन के फैसले, विकास कार्य, शिक्षा और आम लोगों से जुड़ी खबरें पाठकों तक पहुँचाते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि रेवाड़ी की हर ज़रूरी खबर तथ्यों की जाँच के साथ सबसे पहले आप तक पहुँचे। View all posts by हर्ष चौहान →

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