
हरियाणा (Best24News) हरियाणा सरकार से पेंशन ले रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जरूरी सूचना हैं पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। खजाना और उपखजाना कार्यालयों में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। विभाग ने साफ कहा है जो लोग डिजिटल जीवन प्रमाण जमा नही करवाएं उनके पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनर निर्धारित तारीख के अनुसार कार्यालय पहुंचें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो।
पेंशनरों की सुविधा के लिए उनके नाम के अंग्रेजी अक्षर के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करवाने की तारीखें निर्धारित की गई हैं। तय तारीख पर कार्यालय नहीं पहुंच पाने वाले पेंशनर 30 नवंबर को भी प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे। वहीं, बैंक से पेंशन लेने वाले पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक में जमा करवाना होगा।
ये कागजात है जरूरी: बता दे कि खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र देने जाते समय पेंशनर अपने साथ पैन कार्ड, पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश), आधार कार्ड और आधार से जुड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर लेकर जाएं। पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आश्रित बच्चों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपना आय प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी है।
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आनलाईन भी बना सकते है डिजिटल जीवन प्रमाण : बता दे कि जो पेंशनर किसी कारणवश खजाना कार्यालय या बैंक नहीं जा सकते, वे स्मार्टफोन के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल के प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण फेस एप डाउनलोड करके निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बीमार और बुजुर्ग पेंशनर, जो चलने-फिरने या कार्यालय आने में असमर्थ हैं, वे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लागू होगा। इसकी जानकारी और सेवा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट https://www.ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate 1. पर संपर्क किया जा सकता है।
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जानिए क्यों जरूरी है बायोमैट्रिक जीवन प्रमाण पत्र
जिला कोषाधिकारी अंजली ने बताया कि वर्ष 2012 के बाद रिटायर हुए और खजाना या उपखजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को खजाना कार्यालय में बायोमैट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। कोसली और बावल उपखजाना कार्यालयों से पेंशन लेने वाले पेंशनरों को अपना प्रमाण पत्र संबंधित उपखजाने में ही जमा करवाना होगा। पेंशनर निर्धारित तारीख के अनुसार कार्यालय पहुंचें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो।
