शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026

Haryana Guest Teacher News: 20 साल से सेवा दे रहे 1270 गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, होंगे परमानेंट

Written by: सुनील चौहान

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Haryana Guest Teacher News: हरियाणा के गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हाई कोर्ट के द्वारा गेस्ट टीचरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया गया है जिसे सुनते…


20 साल से सेवा दे रहे 1270 गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, होंगे परमानेंट
20 साल से सेवा दे रहे 1270 गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, होंगे परमानेंट
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Haryana Guest Teacher News: हरियाणा के गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हाई कोर्ट के द्वारा गेस्ट टीचरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया गया है जिसे सुनते गेस्ट टीचरों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत दिया है ।

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जस्टिस संदीप मोदगिल की पीठ ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 2014 के नियमितीकरण नीति के अंतर्गत याचिकाकर्ताओ की सेवाओं को नियमित किया जाए, और इन गेस्ट टीचरों को परमानेंट करने के बाद इन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए।

हाई कोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला

याचिकाकर्ताओ ने हाई कोर्ट में कहा कि साल 2005 6 में सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर उन्हें गेस्ट फैकल्टी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति विज्ञापन जारी करने चयन समितियां के गठन आवेदन की जांच और मेरिट सूची के आधार पर किया गया था।

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वहीं राज्य सरकार का कहना था कि इन सभी शिक्षकों को अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया था,इन्हें रेगुलर टीचर नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त नहीं किया गया है इसलिए यह नियमितीकरण के पात्र नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के दलील को खारिज कर दिया गया है।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति गुप्त तरीके से नहीं हुई थी बल्कि सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था इसलिए इन सभी उम्मीदवारों को परमानेंट किया जाए।

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परमानेंट होंगे गेस्ट टीचर

हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 20 साल तक संविदा पर कार्य कराने के बाद अब आप इन्हें अस्थाई कर्मचारी नहीं कह सकते हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी 1270 गेस्ट टीचर को परमानेंट किया जाए और सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गेस्ट टीचरों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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