NHAI Toll Rule: टोल प्लाजा से फ्री में निकाल सकते है गाड़ी , NHAI ने किए नए नियम लागू

On: June 19, 2026 6:16 PM
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 NHAI Toll Rule: सड़क यात्रा को सुगम और टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब अगर आपका वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से अधिक समय तक रुका रहता है, तो आपसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. इस फैसले से लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

टोल प्लाजा क्यों होते हैं जरूरी?
सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए जरूरी होता है फंडिंग, जो टोल प्लाजा के माध्यम से जुटाई जाती है. NHAI इन्हीं टैक्स से सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने और यातायात के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य करता है. डिजिटल युग में FASTag के जरिए भुगतान व्यवस्था को आसान और तेज बना दिया गया है.

नया नियम
NHAI के अनुसार यदि किसी वाहन को टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से अधिक कतार में रुकना पड़ता है, तो वह वाहन टोल टैक्स दिए बिना आगे बढ़ सकता है. इसका उद्देश्य है कि यात्रियों को अनावश्यक देरी और भीड़भाड़ से राहत मिले.

दूसरा बड़ा नियम
अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो जाती है, तो ऐसे में टोल टैक्स वसूलना अवैध माना जाएगा. टोल बूथ पर पीली रेखा (Yellow Line) लगाई जाती है जो यह दूरी दर्शाती है. यदि कतार इस रेखा को पार कर जाए, तो आपको बिना भुगतान आगे बढ़ने की अनुमति होनी चाहिए.

यात्रियों को मिलेंगे ये फायदे
समय की बचत: लंबी कतारों से राहत मिलेगी.
ईंधन की बचत: वाहन स्टार्ट रहने से फ्यूल वेस्ट नहीं होगा.
मानसिक शांति: बार-बार रुकने की परेशानी नहीं होगी.
यात्रा अनुभव में सुधार: सड़क यात्रा और सुगम बनेगी.

अगर नियम तोड़े जाएं तो क्या करें?
यदि किसी टोल प्लाजा पर आपसे जबरन टोल वसूला जाए जबकि आप इन नियमों के अंतर्गत आते हों, तो आप राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह आपकी यात्री अधिकारों की रक्षा करता है और टोल ऑपरेटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है.

नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की तैयारी
NHAI इन नियमों के सख्त अनुपालन के लिए टोल ऑपरेटरों पर निगरानी रखेगा. पीली रेखा की अनदेखी या टोल टैक्स की जबरन वसूली पर कार्रवाई की जाएगी.

डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम
FASTag की अनिवार्यता और अब यह नई व्यवस्था भारत को स्मार्ट और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में अहम कदम है. इससे ना केवल सुविधा बढ़ेगी. बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा.

 

NHAI के नियमों के अनुसार मुफ्त टोल यात्रा के कुछ नियम
100-मीटर का नियम: टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर एक ‘पीली रेखा’ (Yellow Line) खींची जाती है। यदि किसी कारणवश वाहनों की कतार इस पीली रेखा को पार कर जाती है, तो आगे खड़े वाहनों को बिना कोई पैसा दिए टोल पार करने की अनुमति होगी।

10-सेकंड का समय: NHAI की गाइडलाइंस यह भी सुनिश्चित करती हैं कि पीक आवर्स में भी प्रति वाहन टोल प्रोसेसिंग का समय 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वाहन ऑपरेटर इस समयावधि में आपका टोल प्रोसेस नहीं कर पाते, तब भी गाड़ी को फ्री में जाने का नियम है।

टोल पास और छूट: जो लोग टोल प्लाजा के पास (स्थानीय निवासी) रहते हैं, उन्हें विशेष रियायतें दी जाती हैं। इसके अलावा, अति आवश्यक वाहनों (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और निर्दिष्ट सरकारी/सुरक्षा वाहनों) को टोल टैक्स से हमेशा छूट प्राप्त है।

नियमों का उल्लंघन न करें: आपके FASTag में पर्याप्त बैलेंस होना अनिवार्य है। यदि फास्टैग की कमी या तकनीकी खराबी (आपकी तरफ से) के कारण कतार लंबी होती है, तो फ्री पास का लाभ नहीं मिलेगा।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है वर्तमान में वे Best24News के साथ जुड़े हुए हैं ताजा और विश्वसनीय खबरें प्रकाशित कर रहे हैं।

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