सोमवार, 2 नवम्बर 2026

हरियाणा में राशन कार्ड से नाम कटने पर मिलेगी राहत, सरकार ने शिकायतों के समाधान के लिए शुरू की नई व्यवस्था

Written by: सुनील चौहान

Published:

हरियाणा में खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हुए हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है। पात्र होने के बावजूद जिन लोगों के राशन कार्ड विभिन्न कारणों से निरस्त हो गए हैं,…


हरियाणा में राशन कार्ड से नाम कटने पर मिलेगी राहत
हरियाणा में राशन कार्ड से नाम कटने पर मिलेगी राहत
Google News Follow us on Google

हरियाणा में खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हुए हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है। पात्र होने के बावजूद जिन लोगों के राशन कार्ड विभिन्न कारणों से निरस्त हो गए हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने शिकायतों के त्वरित निस्तारण की नई व्यवस्था लागू की है। इस पहल के तहत अब पात्र परिवार अपनी शिकायत दर्ज कराकर दस्तावेजों के आधार पर दोबारा जांच करा सकेंगे।

Advertisement

राशन कार्ड कटने के बाद बढ़ीं शिकायतें

हाल के समय में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार सामने आए, जिनके राशन कार्ड पात्रता संबंधी जांच के दौरान सूची से बाहर कर दिए गए। कई मामलों में आय, वाहन स्वामित्व या अन्य रिकॉर्ड के आधार पर नाम हटाए गए, जबकि प्रभावित लोगों का कहना था कि वे अब भी सरकारी योजना का लाभ पाने के योग्य हैं। शिकायतों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया।

CRID पोर्टल के जरिए दर्ज होगी शिकायत

सरकार ने पात्र परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए CRID (Citizen Resources Information Department) पोर्टल को सक्रिय किया है। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित विभाग मामले की जांच करेगा और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उद्देश्य यह है कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

Advertisement

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी: नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पीयूष का चयन

किन मामलों में हो सकती है दोबारा जांच

यदि किसी परिवार का राशन कार्ड आय संबंधी रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण, डेटा अपडेट या अन्य तकनीकी कारणों से प्रभावित हुआ है और परिवार को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। विभाग रिकॉर्ड का मिलान करने के बाद अंतिम फैसला करेगा।

ऑनलाइन शिकायत के बाद होगा सत्यापन

शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा परिवार के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए जाने वाले परिवारों को नियमानुसार राहत देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:कर्नाटक की राज्यपाल आज आएगी रेवाड़ी, 2004 में राव इंद्रजीत को हराकर राजनीति में रखा था कदम

दस्तावेज पहले से रखें तैयार

शिकायत दर्ज करते समय परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, आय से जुड़े प्रमाण, वाहन संबंधी जानकारी (यदि लागू हो) और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना लाभदायक रहेगा। इससे सत्यापन प्रक्रिया तेज हो सकती है और शिकायत का निस्तारण जल्दी होने की संभावना रहती है।

सरकार का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र परिवार को केवल तकनीकी त्रुटि या रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि योग्य लाभार्थियों को जल्द राहत मिल सके।

ये भी पढ़ें:हरियाणा के हर पंचायत में खुलेगी ई-लाइब्रेरी

सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

संबंधित खबरें

WhatsApp