बुधवार, 4 नवम्बर 2026

Haryana News: अब ये कार्य करने पर तुरंत हो जाएगी जेल, आदेश जारी

Written by: सुनील चौहान

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Haryana News: हरियाणा में एक नया नियम लागू किया गया है। अब अगर आप पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो जय हो सकती है। कुछ समय पहले गुरुग्राम से एक महिला…


Haryana News: हरियाणा में एक नया नियम लागू किया गया है। अब अगर आप पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो जय हो सकती है। कुछ समय पहले गुरुग्राम से एक महिला का कॉल आया और उसने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है।

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इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची तो शिकायतकर्ता महिला राधिका कुमारी ने बताया कि वह एक ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से खाना बनाने का कार्य करती है और काम के सिलसिले में जब वह मकान में गई तो एक व्यक्ति से उसकी बहस हो गई।

जिसके बाद उसने 112 डायल पर रेप की झूठी सूचना दे दी। पुलिस ने जब शक्ति से पूछताछ किया तो महिला ने बताया कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। महिला ने बताया कि उसने डायल 112 पर झूठी सूचना दी थी। महिला के ऊपर पुलिस का समय बर्बाद करने और झूठी सूचना देने को लेकर धारा 217 बीएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

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पुलिस ने लोगों से अपील किया है कि वह पुलिस को झूठी सूचना देकर समय बर्बाद ना करें। पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डायरेक्शन 12 पर कॉल करके कोई भी झूठी या भ्रामक खबर ना दे।

वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी पुलिस ने कहा कि यह नंबर इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को मदद मिल सके ना की भ्रामक खबर फैलाने के लिए। पुलिस ने आमजन से अपील किया है कि वह किसी भी तरह की भ्रामक खबर डायल 112 पर कॉल करके ना दो। ऐसा करने से पुलिस उनके ऊपर केस कर सकती है।

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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