Haryana Government Scheme: हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मोबिलिटी इक्विपमेंट खरीदने के लिए सरकार दिव्यांग पूर्व सैनिकों को ₹100000 दे रही है। इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
पूर्व सैनिकों के लिए शुरू हुई है योजना
इस योजना का उद्देश्य पूर्व सैनिकों की मदद करना है जो किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। अगर कोई पूर्व सैनिक किसी दुर्घटना में 50 परसेंट तक दिव्यांग हो गया है तो उसे ₹100000 दिए जाते हैं। ₹100000 से आप कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं।
60 दिन के भीतर जमा करने होंगे दस्तावेज
इस योजना का सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को कारण खरीदने के 60 दिनों के अंदर पैसे के लिए आवेदन करना होगा। सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹100000 की राशि दी जाती है। एक बार ऐसी प्राप्त करने के बाद अगले 10 साल के बाद ही वह व्यक्ति इसके लिए आवेदन करता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ केवल उन पूर्व सैनिकों को मिलेगा जो जेसीओ (जूनियर कमीशंड ऑफिसर) या उससे नीचे के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और पूर्व सैनिक का 50 परसेंट तक दिव्यांग होना जरूरी है। यदि उपकरण को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है तो आपको आवेदन करते समय ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना पड़ेगा।
ऑनलाइन होगी पूरी आवेदन प्रक्रिया
अगर आपको ₹100000 की सहायता राशि चाहिए तो आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- पीपीओ (PPO) या डिस्चार्ज बुक/सेवा विवरण
- पूर्व सैनिक पहचान पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी उपकरण का अनुमान
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस (जहां आवश्यक हो)
- बैंक खाते का विवरण
- आधार कार्ड की प्रति
जब आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे उसके बाद सरकार के द्वारा आपके सभी डाक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट की जांच में अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तभी आपको पैसा दिया जाएगा।













