
हरियाणा (Best24News) करनाल में सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रोहताश को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कई बार पुलिस से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक करनाल को पेश होने के लिए बुलाया । एसपी ने इस केस के लिए जिम्मेंदार सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रोहताश को तुंरत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी के आदेश के साथ पुलिस महकमें अफरा तफरी मच गईं
जानिए उठाया ये कदम: बताद कि मामले में बरती गई लापरवाही और हाईकोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक करनाल करण गोयल ने इंस्पेक्टर रोहताश को निलंबित कर दिया। रोहतास करनाल के सिटी थाने में एसएचओ के पद पर तैनात थे। उन पर एक पुराने आपराधिक मामले में सही तरीके से कार्रवाई नहीं करने और काम में लापरवाही बरतने का आरोप है।\

पुलिस के अनुसार करनाल के सिटी थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 679 से जुड़ा हुआ है। 11 दिसंबर 2001 को दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 393, 397 और 394 के अलावा शस्त्र अधिनियम की धाराएं 25, 54 और 59 लगाई गई थीं। मुकदमे में वजीरा और कर्मवीर आरोपी थे। कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई थी।
ये भी पढ़ें:हरियाणा में अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ एकजुट हुआ आर्य समाज
इस मामले में हाईकोर्ट ने कई बार पुलिस से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक करनाल को पेश होने के लिए बुलाया है। इसके बाद लापरवाही को देखते हुए एसपी ने थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की।
ये भी पढ़ें:झारखंड से जुडे है हरियाणा के तस्करों के तार, 30 लाख की अफीम जब्त, चार तस्कर काबू
