बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

Haryana News: हरियाणा में इन लोगो के खिलाफ होंगे मामले दर्ज, फर्जी बनवाया था BPL Card

Written by: Best24News

Published:

Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा फर्जी BPL परिवारों को लेकर बडी कार्रवाई करने वाली हैं हरियाणा सरकार उन लोगों को चिन्हित करेगी जो फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का…


Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा फर्जी BPL परिवारों को लेकर बडी कार्रवाई करने वाली हैं हरियाणा सरकार उन लोगों को चिन्हित करेगी जो फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे।हरियाणा में 1609 परिवारों को BPL सूची से बाहर कर दिया गया हैं। अब इनको नोटिस भेजे जा रहे तथा इसने ली गई सुविधाओ की ब्याज सहित रिकवरी की जाएगींHaryana News

Advertisement

 

सरकार ने मोबाइल संदेशों के माध्यम से लोगों को सूचित भी किया है, जिससे कि फर्जी पात्रता वाले परिवारों को चेतावनी दी जा सके। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब प्रदेश में कुल 51 लाख 96 हजार 380 परिवार BPL कैटेगरी में हैं, और सरकार का लक्ष्य है कि केवल वास्तविक गरीबों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

Advertisement

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में मेगा रोजगार मेला 23 अक्टूबर को, जानिए रिक्त पद व योग्यता

बता दे बीते एक महीने में हरियाणा में 1609 परिवारों को BPL सूची से बाहर कर दिया गया हैं। हरियाणा सरकार ने फर्जी तरीके से यानि कम आय दिखाकर बनवाए गए कार्डो को बदं करवाने के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है । ऐसे परिवार खुद ही BPL श्रेणी छोड़ सकें। अगर किसी ने इस समय सीमा के भीतर कदम नहीं उठाया। तो फिर बाद में इनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।Haryana News

सजा का प्रावधाान: बता दे फर्जी कार्ड बनाकर सुविधाए लेना कानूनी जुर्म है। भारतीय न्याय संहिता (IPC) के तहत ऐसे लोगो पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है। बार बार चेतावनी दी जा रही है तथा लोगों को 20 अप्रेल का समय दिया गया है ताकि वे फर्जी कार्ड स्वयं ही बंद करवा लें।

ये भी पढ़ें:4600 करोड़ से बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण अटका: जानिए अब क्या है स्थिति?

 

3 साल तक हो सकती कैद
प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे फर्जी गरीबों को खुद ही बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा गया है। अगर सरकार ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें बाहर करने करने के साथ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों पर बारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत कार्ऱवाई होगी, जिसमें उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बड़ा बढ़ावा: 10% पंचायती जमीन पट्टे पर देगी सरकार

Best24News
About the Author Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। View all posts by Best24News →

संबंधित खबरें

WhatsApp