शनिवार, 24 अक्टूबर 2026

धारूहेड़ा RTI में लापरवाही : 6 साल बाद राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा एक्शन !

Written by: सुनील चौहान

Published:

धारूहेड़ा (Best24News): सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत समय पर जानकारी न देने और आयोग के आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले अधिकारियों पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने कड़ा शिकंजा कसा…


धारूहेड़ा RTI में लापरवाही : 6 साल बाद राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा एक्शन
धारूहेड़ा RTI में लापरवाही : 6 साल बाद राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा एक्शन
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धारूहेड़ा (Best24News): सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत समय पर जानकारी न देने और आयोग के आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले अधिकारियों पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने कड़ा शिकंजा कसा है। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारूहेड़ा के दो तत्कालीन विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO) वीरेंद्र और विशाल भारद्वाज पर 25-25 हजार रुपये (कुल 50,000 रुपये) का अधिकतम जुर्माना ठोक दिया है।
चूंकि दोनों अधिकारी अब सेवानिवृत्त (Retire) हो चुके हैं, इसलिए आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जुर्माने की यह राशि उनकी पेंशन (Pension) से वसूल की जाएगी।

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धारूहेड़ा RTI में लापरवाही : 6 साल बाद राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा एक्शन
धारूहेड़ा RTI में लापरवाही : 6 साल बाद राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा एक्शन

जानिए 6 साल पुराना क्या था पूरा मामला?

 

  • 11 फरवरी 2020 को लगी थी RTI: गांव डूगरवास निवासी चंद्र प्रकाश ने विकास एवं पंचायत विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए 11 फरवरी 2020 को आरटीआई याचिका दाखिल की थी।
  • समय पर नहीं मिली सूचना: निर्धारित समय-सीमा में जवाब न मिलने पर आवेदक ने प्रथम व द्वितीय अपील दायर की।
  • आयोग के आदेश की अवहेलना: राज्य सूचना आयोग ने 8 अप्रैल 2021 को संबंधित SPIO को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आवेदक को पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई।
  • कारण बताओ नोटिस जारी: आयोग ने 2 जनवरी 2024 को अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी किया, लेकिन फिर भी प्रक्रिया में ढिलाई बरती गई।

3 महीने में पेंशन से वसूल होगी राशि, होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

जुर्माने की राशि आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्धारित सरकारी खजाने/मद में जमा करानी होगी।आयोग सचिवालय ने आदेश की प्रति विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के निदेशक को भेज दी है, ताकि वे दोनों रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन से वसूली सुनिश्चित करा सकें।आयोग ने स्पष्ट किया कि सेवा नियमों के तहत विभागीय लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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सरपंच और ग्राम सचिव ने दर्ज कराया जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान डूगरवास के सरपंच विपिन कुमार और ग्राम सचिव दिनेश कुमार ने आयोग के समक्ष बताया कि 21 अगस्त 2026 के अंतरिम आदेशों की अनुपालना करते हुए आवेदक चंद्र प्रकाश ने 2 सितंबर 2026 को संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण कर लिया है और चाही गई जानकारी प्राप्त कर ली है, जिसके बाद केस को बंद करने का अनुरोध किया गया।

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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