हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए तबादला प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत डेटा अपडेट, सत्यापन, दावा-आपत्ति और अंतिम मेरिट सूची जारी करने की नई समय-सारिणी तय की है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूरी प्रक्रिया अब 11 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर 2026 तक चलेगी।
पहले की तारीखों में किया गया बदलाव
शिक्षा विभाग ने पहले ट्रांसफर प्रक्रिया को 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पूरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसमें बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।नई समय-सारिणी के अनुसार 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच शिक्षक एमआईएस पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, सेवा रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक विवरण अपडेट कर उनका सत्यापन करेंगे। विभाग ने सभी शिक्षकों को निर्धारित समय के भीतर जानकारी सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
18 अगस्त से शुरू होगा स्कोर और दावा-आपत्ति का चरण
डेटा सत्यापन के बाद 18 और 19 अगस्त को शिक्षकों का स्कोर और कार्यकाल सार्वजनिक किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक को अपने रिकॉर्ड या स्कोर में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो वह 20 अगस्त से 24 अगस्त तक ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। संबंधित अधिकारी इन दावों की जांच कर निर्णय तैयार करेंगे।
1 सितंबर को आएगा फैसला, फिर होगी राज्य स्तर पर अपील
दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 1 सितंबर को विभाग निर्णय प्रकाशित करेगा। इसके बाद जिन शिक्षकों को निर्णय से असहमति होगी, वे 2 से 4 सितंबर तक राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। समिति 5 से 7 सितंबर के बीच सभी अपीलों की समीक्षा कर अंतिम निर्णय देगी।
8 और 9 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची
राज्य स्तरीय समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 और 9 सितंबर को शिक्षकों के अंतिम स्कोर और कार्यकाल की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी सूची के आधार पर आगे की तबादला प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 अगस्त 2026 को पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि माना जाएगा। इसके साथ ही दंपती (कपल) श्रेणी के तहत अतिरिक्त अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए अंडरटेकिंग का निर्धारित प्रारूप भी जारी किया गया है। विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और शिक्षकों से समय सीमा के भीतर एमआईएस पोर्टल पर सभी जानकारियों का सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।














