हरियाणा : पंचायत भूमि पर बने मकान अब होंगे नियमित, ये कागजात है जरूरी

On: July 27, 2026 9:34 PM
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CM HARYANA NAYAB SAINI

हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने एक बडा फैसला लिया है। गांवो में पचायती जमीन पर बने मकान मालिकों को हरियाणा सरकार की ओर से मालिकाना हक दिया जाएगा। बता दे कि हरियाणा सरकार द्वारा धारा 5ए(1ए), हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के तहत ग्राम पंचायत (शामलात) भूमि पर 31 मार्च 2004 से पूर्व निर्मित मकानों के नियमितीकरण के लिए समाधान पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

इस पोर्टल पर करना हो अप्लाई

उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक https://samadhan.haryanadp.gov.in/ पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली सभी फाइलें स्पष्ट, पठनीय एवं पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए। अधूरे अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन वापस भी किए जा सकते हैं।

जानिए क्या क्या कागजात देने होगें

डीसी ने बताया कि आवेदन के साथ शपथ पत्र/आवेदन पत्र, नवीनतम जमाबंदी, वर्ष 2004 अथवा उससे पूर्व की जमाबंदी, नवीनतम खसरा गिरदावरी, अक्स-शजरा, निशानदेही रिपोर्ट एवं फील्ड बुक, मकान के सभी दिशाओं से रंगीन फोटोग्राफ, 31 मार्च 2004 से पूर्व कब्जा सिद्ध करने वाले दस्तावेज (जैसे बिजली या पानी का कनेक्शन अथवा अन्य वैध अभिलेख), वास्तुकार द्वारा तैयार साइट प्लान, मूल्य निर्धारण संबंधी दस्तावेज तथा आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

 

 

दोबारा से करें ओनलाईन

डीसी ने बताया कि जिन आवेदकों ने पहले नियमितीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा किए थे, उन्हें भी अपने आवेदन समाधान पोर्टल https://samadhan.haryanadp.gov.in/ पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करने होंगे। उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद ही प्रकरणों की जांच एवं आगामी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार त्वरित गति से की जा सकेगी।

Harsh Chauhan

मेरा नाम हर्ष चौहान है। मैं Best24News में कंटेंट राइटर के लगभग 4 सालों से काम रहा हूँ । मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगों तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो।

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