Dharuhera Election Dispute 2026: धारूहेड़ा: धारूहेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 की नव निर्वाचित पार्षद मनीषा सैनी के केस को लेकर अदालत ने मतदान को लेकर धांधली के गवाह बनने वालो को कोर्ट में पेश होना पडेगा, इनता ही नही कोर्ट ने चुनाव आयोग से वार्ड 16 के मतदान केंद्र की 10 मई की फुटेज, मतदाताओं के हस्ताक्षर कोपी भी मांगी गई है।Dharuhera Election Dispute 2026
मनीषा सैनी की पैरवी कर रहे एडवोकेट कामरेड रमेश चंद्र ने बताया हारी हुई उम्मीदवार ने सिविल कोर्ट रेवाड़ी में याचिका दायर कर शपथ व पदभार ग्रहण करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा (interim injunction) की मांग की। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। जिसको चुनाव अधिकारी ने विजेता घोषित किया हो ऐसे निर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण से रोका नहीं जा सकता। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि शपथ ग्रहण से रोका जाता है तो लोकतांत्रिक मतादेश को अपमान होगा।

माननीय न्यायाधीश अमित वर्मा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने अपने आदेश ये भी कहा है दीपा रूस्तोगी की ओर से आरोप है मृतकों के व बीमार लोगो के मतदान करवाए गए है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने आदेश दिए है दीपा के गवाओ की अदालत में न केवल पेशी पर आना पडेगा वही चुनाव आयोग से जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज, मतदाताओ के साइन की कोपी मंगवाई गई है।
झठी गवाओं की पडेगा महंगा: कोर्ट ने यह भी साुफ कहा है जो गंवा बने हुए है अगर उनकी गवाई गल्त निकली तो उस पर काननून कार्रवाई की जाएगी इनता ही नहीं कोर्ट आयोग पर झूठा आरोप लगाने को लेकर बडी कार्रवाई कर सकती है।Dharuhera Election Dispute 2026
शपथ पर रोक नहीं: अदालत ने दीपा रूस्तोगी की शिकायत पर बहस करते हुए आदेश जारी है किसी भी जीत दर्ज करवाने को शपथ से नही रोका जा सकता है लेकिन जब तक कोर्ट में केस चलेगा जब वह किसी प्रकार के विकासा कार्य, किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही करने के बात कही है।Dharuhera Election Dispute 2026
बीएलओ पर उठे सवाल: जिन मृतकों की वोट डाली गई उनके वोट नहीं हटाने को लेकर बीएलओ पर सवाल उठाए गए है। कोर्ट ने कहा है उसके वोटी को लेकर जांच कारवाई जाएंगी की मृतक की वोट किसकी ओर से डाली गई है।Dharuhera Election Dispute 2026













