Haryana Gratuity Rule 2026: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री सैनी के द्वारा कर्मचारियों के ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव किया गया है। श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न कानून को एकीकृत करते हुए,’ code on social security rules 2026 ‘ का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और इस नए नियम के अंतर्गत कर्मचारियों के ग्रेच्युटी भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य सरकार के द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान ( New Gratuity Rule ) के नियमों को डिजिटल बनाया जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारी अपने नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस को ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट से आवेदन कर पाएंगे।
अब 1 साल नौकरी करने वाले भी होंगे ग्रेच्युटी के पात्र
नए नियम के अंतर्गत निश्चित अवधि के रोजगार वाले कर्मचारी भी कम से कम 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी के पात्र होंगे वहीं 6 महीने से अधिक के अतिरिक्त सेवा को एक अतिरिक्त वर्ष भी माना जाएगा।
हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल खर्च आपूर्ति, स्टॉक ऑप्शन,क्रैच अलाउंस, इंटरनेट टेलीफोन रीइंबर्समेंट और मेल वाउचर को अब वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वहीं नए नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों को 30 दिनों के अंदर ग्रेच्युटी के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें सही समय पर ग्रेच्युटी भी मिल जाएगी।
45 दिन के अंदर देना होगा आपत्ति
श्रम विभाग के द्वारा जारी किया गया अधिसूचना के अनुसार सरकार के द्वारा सभी पक्षों से 45 दिनों के अंदर आपत्ति मांगी गई है। सरकार के द्वारा यह नया नियम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को लागू करने के बाद ही लागू किया गया है। नए नियम के लागू होने के बाद हरियाणा के कर्मचारियों (Good News For Haryana Government ) को काफी फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी (Haryana Gratuity Rule 2026)
हरियाणा सरकार के इस नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों की लॉटरी लग जाएगी। अब कर्मचारी अगर 1 साल नौकरी करते हैं इसके बाद भी उन्हें आसानी से ग्रेच्युटी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री का यह कदम कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।















