Haryana crime: रेवाड़ी जिले में शटरिंग पाइप चोरी के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बावल आलोक आनंद की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने चार दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।Haryana crime
मामले के अनुसार गार्ड ने बावल के जटवाड़ा मोहल्ला निवासी सोनू और दीपक उर्फ मोनू को पकड़ लिया था। सूचना मिलने के बाद बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बावल के फकीरवाड़ा मोहल्ला निवासी हिम्मत उर्फ टिल्लू, जटवाड़ा निवासी बंटी और गांव टांकड़ी निवासी कबाड़ी बिजेंद्र को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था।Haryana crime
अभियोजन पक्ष के अनुसार कंपनी जीएम ओमप्रकाश यादव ने बावल पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि 9 अगस्त 2021 की सुबह कंपनी से शटरिंग पाइप चोरी कर मंदिर के पास घास में छिपाकर रखने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर घास में करीब 20 पाइप पड़े मिले। मौके पर मिले बावल निवासी टिल्लू पूछताछ के दौरान फरार हो गया। अगली रात दो युवक दोबारा फैक्ट्री में घुसे और 20 पाइप बाहर फेंक दिए। इसी दौरान पाइप टेप में डालते समय गार्ड के पहुंचने पर आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए थे।

















