धारूहेड़ा (Best24News) हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कड़ा कदम उठाते हुए धारूहेड़ा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) सुरजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी अरुण गुप्ता (अतिरिक्त मुख्य सचिव/निदेशक) द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान सुरजीत सिंह का मुख्यालय विकास एवं पंचायत निदेशक कार्यालय, चंडीगढ़ रहेगा।

मालाहेड़ा सरपंच विवाद बना निलंबन की मुख्य वजह
सूत्रों और स्थानीय घटनाक्रम के अनुसार, इस निलंबन की तार दो दिन पहले हुए ग्राम पंचायत मालाहेड़ा के सरपंच महेश कुमार के निलंबन से जुड़ी हुई है। सरपंच महेश कुमार को गांव की मुख्य फिरनी पर अवैध कब्जे के आरोप में निलंबित किया गया था।
हालांकि, ग्रामीणों और जानकारों का कहना है कि सरपंच महेश को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोहरा बनाया गया था। सरपंच पूर्व में ही गांव की फिरनी पर हो रहे अवैध कब्जों की लिखित शिकायत अधिकारियों को दे चुके थे। इसके बावजूद कार्रवाई करने के बजाय उल्टा सरपंच पर ही गाज गिरा दी गई।
भ्रष्टाचार के भी लग रहे आरोप
बताया जा रहा है कि बीडीपीओ कार्यालय धारूहेड़ा में पिछले कुछ समय से विकास कार्यों, बजट आवंटन और शिकायतों के निपटारे में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें भी उठ रही थीं। सरपंच विवाद के बाद मामला गहरा गया और सरकार ने बिना देरी किए यह सख्त आदेश जारी कर दिया।

“मुझे सूचना मिल चुकी है कि मुझे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं आया है। सरकार का जो भी आदेश होगा, उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा।”
सुरजीत सिंह, बीडीपीओ धारूहेड़ा













