गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Haryana: हरियाणा में शराब ठेकेदारों की हुई मौज, राशि भी कम होगी जमा, देखें नई पॉलिसी

Written by: Best24News

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Haryana:  आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति में संशोधन जारी किए हैं, जो अब तत्काल प्रभाव से लागू हैं। संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आगामी नीति वर्ष के…


Haryana:  आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति में संशोधन जारी किए हैं, जो अब तत्काल प्रभाव से लागू हैं। संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आगामी नीति वर्ष के अंतर्गत खुदरा आबकारी क्षेत्रों के आवंटन के लिए भागीदारी को बढ़ाना और बोली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

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डीईटीसी अशोक पांचाल ने बताया कि डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के दिशा-निर्देशन में कार्य करते हुए नए परिवर्तनों के मद्देनजर झज्जर जिले के लिए पहले ई-टेंडरिंग अनुसूची (22 से 23 मई 2025) संशोधित की गई।

उन्होंने बताया कि नए शेड्यूल के अनुसार ई-टेंडर 26 मई (सुबह 9 बजे) खोला जाएगा व 27 मई (सायं 4 बजे) ई-टेंडर बंद होगा। इसके बाद ई-बोली का मूल्यांकन 27 मई (सायं 5 बजे) होगा।

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उन्होंने कहा कि सभी संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध संशोधित आबकारी नीति 2025-27 को ध्यान से पढ़ें और संशोधित नियमों और शर्तों का पालन करें।

पंजीकरण और जमा करने की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता उप आबकारी और कराधान आयुक्त (आबकारी), झज्जर के कार्यालय में उपलब्ध है।

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नीति प्रावधानों में मुख्य संशोधन

डीईटीसी ने बताया कि प्रारंभिक सुरक्षा राशि में कमी: आवंटन के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को बोली राशि के 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। समग्र सुरक्षा राशि की आवश्यकताः क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क के 15% से संशोधित कर कुल सुरक्षा राशि को 11% कर दिया गया है।

आसान कोटा उठाने की शर्तें

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बोलीदाता अब बोली राशि का केवल 5% सुरक्षा राशि के रूप में जमा करने के बाद कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं (पहले 7%)। संशोधित सुरक्षा राशि 11% जमा करने पर पूर्ण कोटा उठाने का अधिकार दिया जाएगा।

मासिक किस्त योजना

लाइसेंस शुल्क का 91% अब मासिक किस्त में देय है, शेष 9% पॉलिसी वर्ष के अंतिम दो महीनों में जमा की गई सुरक्षा राशि से समायोजित किया जाएगा।

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