IPC 163: भारत पाक के बीच तनाव जारी है। इसी को लेकर हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम और अन्य प्रकार के यूएवी की उड़ान पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई गई है।
बता दे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। अनुसार, यह प्रतिबंध महत्वपूर्ण स्थलों, निषिद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक आश्रय स्थलों, अस्पतालों और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों से दो किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा।
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IPC 163: इसमें टेलीफोन की महत्वपूर्ण लाइनें, रेलवे स्टेशन, ऊंची इमारतें, पुलिस वायरलेस स्टेशन, हवाई संचार स्टेशन, सडक़ और पुल, व्यावसायिक तेल स्टेशन, खदानें और गैस संयंत्र, बिजलीघर, बड़े बांध, खाद्य भंडारण डिपो, जल आपूर्ति केंद्र, बैंक, कोषागार आदि शामिल हैं।IPC 163
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नहीं मानने वालो पर होगी कार्रवाई: प्रसान ने चेतावनी दी है ये निर्णय आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। आदेश के तहत इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।IPC 163
