गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Haryana: हरियाणा में फैमिली ID कैसे बनवाएं, जाने 8 और 9 अंक वाले परिवार पहचान पत्र में अंतर

Written by: Best24News

Published:

Haryana: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिना फैमिली आईडी के जरूरी काम रुक जाते हैं। कई लोगों को ये नहीं समझ आता कि फैमिली आई…


Latest News 2025 06 29T211026.767
Latest News 2025 06 29T211026.767
Google News Follow us on Google

Haryana: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिना फैमिली आईडी के जरूरी काम रुक जाते हैं। कई लोगों को ये नहीं समझ आता कि फैमिली आई कैसे बनवाते हैं और इसे बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि Family ID क्या होती है और आप इसे कैसे बनवा सकते हैं।

Advertisement

दरअसल, Family ID एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र जारी किया जाता है। यह एक स्मार्ट कार्ड है। इसे हरियाणा सरकार ने ‘मेरा परिवार, मेरी पहचान’ का नाम दिया गया है। जिसके बाद फैमिली आईडी है, वो ही हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

पात्रता

Advertisement

ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?

-हरियाणा में फैमिली आईडी बनाने के लिए हरियाणा का मूल/ स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

-आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?

-आवेदक के पास उसके स्थाई/ मूल पते का कोई प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

-हरियाणा सरकार ने आवेदकों को दो वर्गों में बांटा हुआ है। एक स्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक और दूसरे अस्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक है।

-स्थाई आवेदकों की 8 अंकों की ID बनाई जाती है, जबकि अस्थाई राज्य में रहने वालों की 9 अंकों की ID होती है।

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी: नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पीयूष का चयन

आवश्यक दस्तावेज

-आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी परिजनों के आधार कार्ड, सभी के वोटर कार्ड, खाता नंबर, परिवार के मुखिया का पैन कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, होना जरूरी है।

-आवेदक की वोटर आईडी

-पैन कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए

-आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए।

-वहीं अगर आप शादीशुदा है तो उसके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी होनी चाहिए।

-आवेदक के परिजनों की फोटोग्राफ भी जरूरी है।

-वहीं आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आवश्यक है।

PPP के लिए आवेदन

आप ग्राम स्तरीय उद्यमियों की ओर से चलाए जा रहे जन सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।

-इन जन सेवा केंद्रो को ही कामन सर्विस सेंटर (CSC) के नाम से भी जाना जाता है।

-आप अपने नजदीकी किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। यहां आप फैमिली आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

-आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आप जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना फैमिली आईडी कार्ड ले सकते हैं।

Best24News
About the Author Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। View all posts by Best24News →

संबंधित खबरें

WhatsApp