शनिवार, 7 नवम्बर 2026

Haryana Roadways License: हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सरल तरीका, जानिए आवेदन से लेकर प्राप्ति तक का प्रोसेस

Written by: Sunil Rajput

Published:

Haryana Roadways License: दो-पहिया या चार-पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है। जैसे कार या बाइक के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, वैसे ही बस, ट्रक, मालवाहक या टेंपो…


Haryana Roadways License: हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सरल तरीका, जानिए आवेदन से लेकर प्राप्ति तक का प्रोसेस
Haryana Roadways License: हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सरल तरीका, जानिए आवेदन से लेकर प्राप्ति तक का प्रोसेस
Google News Follow us on Google

Haryana Roadways License: दो-पहिया या चार-पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है। जैसे कार या बाइक के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, वैसे ही बस, ट्रक, मालवाहक या टेंपो चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

Advertisement

फीस की जानकारी

  1. सामान्य जाति और पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) के लिए शुल्क ₹3000 है।

  2. अनुसूचित जाति (SC/BC) के लिए शुल्क ₹1500 रखा गया है।

    Advertisement

    ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?

  3. इसके साथ सामान्य जाति के लिए सर्विस टैक्स ₹540 और अनुसूचित जाति के लिए ₹270 है।

आवेदन के मुख्य बिंदु

  1. केवल हरियाणा के मूल निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

    ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?

  2. आवेदक का LMV-NT/LTV लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना जरूरी है।

  3. जिस अथॉरिटी से LMV लाइसेंस मिला है, उसका प्रमाण पत्र (NOC) भी आवेदन के साथ देना होगा।

  4. ऑनलाइन आवेदन के बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए समय निर्धारित किया जाएगा और इसकी सूचना फोन या एसएमएस से दी जाएगी।

    ये भी पढ़ें:रेवाड़ी: नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पीयूष का चयन

  5. अगर आवेदक तय समय पर ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता, तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा और उसे दोबारा आवेदन करना होगा।

  6. आवेदन के 15 दिनों के अंदर प्रिंट कर नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।

पात्रता

  1. आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

  2. आवेदक की उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।

  3. आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड

  2. परिवार पहचान पत्र

  3. जन्म प्रमाण पत्र

  4. राशन कार्ड

  5. NOC प्रमाण पत्र

  6. मेडिकल सर्टिफिकेट

  7. 10वीं की मार्कशीट

  8. शिक्षण शुल्क की रसीद

  9. एफिडेविट

  10. आवेदक के हस्ताक्षर

  11. पासपोर्ट साइज फोटो

  12. पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट

हरियाणा रोडवेज लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। नियमों और दस्तावेजों को सही तरीके से पूरा करके आप आसानी से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और हाईवे पर वाहन चलाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

Sunil Rajput
About the Author Sunil Rajput

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। View all posts by Sunil Rajput →

संबंधित खबरें

WhatsApp