शनिवार, 7 नवम्बर 2026

Haryana News: कोसली अदालत ने सुनाई सजा, दो साल बाद रेवाड़ी ने किया बरी, जानिए क्या है मामला ?

Written by: सुनील चौहान

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Haryana News:  हरियाणा के जिला रेवाड़ी में एक अजीब मामला सामने आया है। रेवाड़ी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिन गर्ग की कोर्ट ने हथियार बरामदगी मामले में 2 साल पहले दोषी ठहराए…


Haryana News:  हरियाणा के जिला रेवाड़ी में एक अजीब मामला सामने आया है। रेवाड़ी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिन गर्ग की कोर्ट ने हथियार बरामदगी मामले में 2 साल पहले दोषी ठहराए गए आरोपी को बरी कर दिया हैं बता दे कि इस आरोप में करीब दो साल पहले गुड़ियानी निवासी चेतन को दोषी ठहराया था।

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जानिए क्या है मामला: मामला 28 दिसंबर 2018 का है, जब पुलिस ने चेतन को एक देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़े जाने का दावा किया था बता दे कि कोसली की एसडीजेएम अदालत ने चेतन को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया था। आरोपी ने इसको लेकर सत्र अदालत रेवाड़ी में अपील दायर की थी। जांच में पाया कि आरोपी को गल्त सजा सुनाई है।Haryana News

कोर्ट ने क्या कहा: इसमें कोई संदेह नहीं कि गलत तरीके से बरी होना अच्छा नहीं है और इससे लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा डगमगाता है लेकिन इससे भी बुरा है किसी बेगुनाह आदमी को गलत तरीके से दोषी ठहराना। किसी बेगुनाह आदमी को दोषी ठहराने के नतीजे कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं और इसकी मार सभ्य समाज में महसूस की ही जा सकती है।Haryana News

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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