गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Haryana News: हरियाणा पेंशनर के लिए जरूरी सूचना, 31 अक्टूबर तक करवा ले ये जरूरी काम

Written by: सुनील चौहान

Published:

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी रिटायर्ड पेंशनरों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। नवंबर 2025 में पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य…


Haryana News: हरियाणा पेंशनरों के लिए अलर्ट, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन बचाने के लिए जरूरी है ये कागज
Haryana News: हरियाणा पेंशनरों के लिए अलर्ट, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन बचाने के लिए जरूरी है ये कागज
Google News Follow us on Google

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी रिटायर्ड पेंशनरों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। नवंबर 2025 में पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। फरीदाबाद जिला कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि 2012 के बाद रिटायर हुए पेंशनरों को बायोमीट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। यह नियम खजाना और उप-खजाना कार्यालयों से पेंशन पाने वालों पर लागू है।

Advertisement

जो पेंशनर बैंक से पेंशन लेते हैं, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में ही जमा करना होगा। जबकि जो पेंशनर खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें वहां जाकर बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। भीड़ से बचने के लिए सरकार ने नाम के शुरुआती अक्षर के अनुसार तारीखें तय की हैं।

फरीदाबाद का शेड्यूल

A, B, C, D अक्षर वाले पेंशनर – 4 से 7 नवंबर
E से J अक्षर – 8 से 13 नवंबर
K से R अक्षर – 14 से 21 नवंबर
S से Z अक्षर – 22, 25, 26, 27, 28 नवंबर
जो पेंशनर किसी कारण तय तारीख पर नहीं आ सके, वे 29 नवंबर को प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

Advertisement

ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?

पानीपत, कुरुक्षेत्र और भिवानी जिलों में प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी। पानीपत में हर अक्षर के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं, जैसे 3 नवंबर को A अक्षर और 4 नवंबर को B अक्षर के पेंशनर। वहीं सिरसा जिले में उम्र के अनुसार तारीखें तय की गई हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर 3 से 7 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।

घर बैठे भी करें सबमिट

जो पेंशनर कार्यालय नहीं जा सकते, वे Jeevan Pramaan App, Face Authentication App, IPPB डोरस्टेप सर्विस या CSC सेंटर के जरिए घर बैठे प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम पेंशनरों को मेडिकल प्रमाण पत्र कोषालय में देना होगा।

ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?

जरूरी दस्तावेज़ साथ रखें

पेंशन बुक या PPO की कॉपी, आधार कार्ड, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और पारिवारिक पेंशनरों के लिए गैर-विवाह प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। आधार बायोमीट्रिक डेटा पहले से अपडेट करवा लें ताकि प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो।

सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

संबंधित खबरें

WhatsApp