
Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी रिटायर्ड पेंशनरों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। नवंबर 2025 में पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। फरीदाबाद जिला कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि 2012 के बाद रिटायर हुए पेंशनरों को बायोमीट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। यह नियम खजाना और उप-खजाना कार्यालयों से पेंशन पाने वालों पर लागू है।
जो पेंशनर बैंक से पेंशन लेते हैं, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में ही जमा करना होगा। जबकि जो पेंशनर खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें वहां जाकर बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। भीड़ से बचने के लिए सरकार ने नाम के शुरुआती अक्षर के अनुसार तारीखें तय की हैं।
फरीदाबाद का शेड्यूल
A, B, C, D अक्षर वाले पेंशनर – 4 से 7 नवंबर
E से J अक्षर – 8 से 13 नवंबर
K से R अक्षर – 14 से 21 नवंबर
S से Z अक्षर – 22, 25, 26, 27, 28 नवंबर
जो पेंशनर किसी कारण तय तारीख पर नहीं आ सके, वे 29 नवंबर को प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
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पानीपत, कुरुक्षेत्र और भिवानी जिलों में प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी। पानीपत में हर अक्षर के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं, जैसे 3 नवंबर को A अक्षर और 4 नवंबर को B अक्षर के पेंशनर। वहीं सिरसा जिले में उम्र के अनुसार तारीखें तय की गई हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर 3 से 7 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
घर बैठे भी करें सबमिट
जो पेंशनर कार्यालय नहीं जा सकते, वे Jeevan Pramaan App, Face Authentication App, IPPB डोरस्टेप सर्विस या CSC सेंटर के जरिए घर बैठे प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम पेंशनरों को मेडिकल प्रमाण पत्र कोषालय में देना होगा।
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जरूरी दस्तावेज़ साथ रखें
पेंशन बुक या PPO की कॉपी, आधार कार्ड, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और पारिवारिक पेंशनरों के लिए गैर-विवाह प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। आधार बायोमीट्रिक डेटा पहले से अपडेट करवा लें ताकि प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो।
