शनिवार, 7 नवम्बर 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर नए नियम जल्द होंगे लागू

Written by: Best24News

Published:

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स (Haryana Motor Vehicles Rules), 1993 में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधनों…


Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर नए नियम जल्द होंगे लागू
Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर नए नियम जल्द होंगे लागू
Google News Follow us on Google

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स (Haryana Motor Vehicles Rules), 1993 में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के बाद नए नियम हरियाणा मोटर व्हीकल्स (संशोधित) नियम, 2025 के रूप में लागू किए जाएंगे। ये नियम राज्य के वाहनों की उम्र सीमा और परमिट नियमों में बदलाव लाएंगे।

Advertisement

संशोधित नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली पैट्रोल और CNG वाहनों को अब 12 साल तक चलाने की अनुमति दी जाएगी। जबकि इसी कैटेगरी की डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 10 साल तय की गई है।

NCR के बाहर भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले पैट्रोल, CNG और डीजल वाहनों को 12 साल तक चलाने की मंजूरी दी जाएगी। इसका मतलब है कि NCR के बाहर वाहनों की उम्र सीमा थोड़ी अधिक होगी।

Advertisement

ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?

मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया है। NCR क्षेत्र में ऐसे वाहनों को, जो पैट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलते हैं, 15 साल तक चलाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, डीजल से चलने वाले वाहनों की सीमा 10 साल रखी गई है।

गैर-NCR  क्षेत्रों में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों के लिए सभी ईंधन श्रेणियों के वाहनों को 15 साल तक चलाने की इजाजत दी गई है। यह नियम पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक और डीजल सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होंगे।

ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?

ये संशोधन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वाहनों की सुरक्षा और बेहतर संचालन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन जल्द ही नियमों के तहत हटाए जाएंगे।

हरियाणा सरकार का यह कदम साफ-सुथरे और सुरक्षित परिवहन के लिए अहम माना जा रहा है। इससे ड्राइवरों और आम जनता दोनों को बेहतर सेवा और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

Best24News
About the Author Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। View all posts by Best24News →

संबंधित खबरें

WhatsApp