शुक्रवार, 6 नवम्बर 2026

हरियाणा सरकार की किसानों को बडी सौगात, ट्रेक्टर खरीदने पर मिलेगी 3 लाख की छूट

Written by: सुनील चौहान

Published:

हरियाणा: Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार एक बड़ा फैसला लिया है। ​हरियाणा सरकार ने…


हरियाणा: Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार एक बड़ा फैसला लिया है। ​हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए SC किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान 45 हॉर्स पावर (HP) तक के ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये या कुल कीमत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके के लिए कुछ नियम व शर्त है जानिए ये शर्ते व नियमHaryana Tractor Subsidy Scheme

Advertisement

‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ में पंजीकरण अनिवार्य
योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं इसके साथ, SC श्रेणी के किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है। हालांकि, परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि होना भी मान्य किया जाएगा।Haryana Tractor Subsidy Scheme

इन किसानों को ही मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान नहीं लिया हो। आवेदन जिलावार आमंत्रित किए गए हैं और प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रत्येक जिले का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

Advertisement

ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?

क्यों करना पडता है ड्रा: यदि किसी जिले में आवेदन संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाती है, तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा लॉटरी (ड्रॉ) के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को सहायक कृषि अभियंता (AAE) कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

15 दिन में खरीदना होगा ट्रैक्टर
दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। परमिट मिलने के 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर खरीदना अनिवार्य होगा। ट्रैक्टर खरीद के बाद OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा, जिसमें किसान, डीलर और निर्माता तीनों शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?

कौन कौन से कागजा जरूरी+ बता दें कि इससे लिए ये कागजात जरूरी है। अगर एक भी कागजात नहीं होगा इसका लाभ नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर की खरीद के बाद बीमा, आरटीओ रजिस्ट्रेशन, लोकेशन आधारित फोटो सहित सभी दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य होगा। किसानों को यह भी याद रहे कि अनुदान पर खरीदे गए ट्रैक्टर को पांच वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा । अगर बेचने का प्रयास किया तो सरकार उस पर मिली सब्सिडी वापस ले सकती है।Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025

सीधे बैंक खाते में आएगा अनुदान: सबसे अहम बात यह है अनुदान के लिए कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से SC किसानों की कृषि लागत कम होगी और वे आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

कब तक ऑनलाइन आवेदन : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक SC किसान 15 जनवरी तकविभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी: नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पीयूष का चयन

सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

संबंधित खबरें

WhatsApp