Haryana Employees: हरियाणा में अभी हाल में आदेश जारी है किया। आदेश के चलते अब (HKRNL) या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक् गई है।
बता दे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) एक ऐसा संगठन है जिसे हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया था। इसकी शुरुआत का मकसद था कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभागों में जरूरत के मुताबिक योग्य लोगों को अनुबंध पर भर्ती किया जाए।
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नोटिफिकेशन से उडी नीद: हरियाणा सरकार ने 3 अप्रैल 2025 को एक आदेश यानि नोटिफिकेशन जारी किया है । इसके चलते यह रूल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो (HKRNL) या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत कार्यरत हैं । ये कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 के दायरे में नहीं आते।
इस आदेश के मुताबिक अगर किसी विभाग बोर्ड या निगम में रिक्त पद नहीं हैं और ग्रुप C के नए कर्मचारियों को नियुक्त करना है तो ऐसे में पुराने (Contractual Staff) को हटाया जा सकता है। यह बात सुनते ही हजारों कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि यह सीधे-सीधे उनकी रोज़ी-रोटी पर असर डालने वाला है।
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15 अगस्त 2019 से पहले लगे रहेगे सैफ: बता दे हाल मे जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जो कर्मचारी 15 अगस्त 2019 से पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी या (HKRNL) के तहत पदस्थ हैं उन्हें किसी भी कीमत नहीं हटाया नहीं जाएगा। बल्कि उन्हें हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सुरक्षा का लाभ मिलेगा और उनके मामलों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन बाकी हजारों कर्मचारी जिनका कार्यकाल 2019 के बाद शुरू हुआ उनके लिए यह सरकार का फैसला किसी झटके से कम नहीं है।
हर जिले कें मिली जॉब’ बता दे कि HKRN के चलते हजारों युवा हरियाणा के अलग-अलग जिलों में जैसे (Hisar), (Rohtak), (Gurugram), (Karnal, Rewari ), (Faridabad, NCR ) आदि में सरकारी विभागों में अस्थायी रूप से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार के एक आदेश ने इन युवाओं की नींद उड़ा दी है।
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