रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार, रेवाड़ी की टीम ने गुरुवार को नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला रेवाड़ी की राजस्व संपदा माजरा गुरदास में करीब 2 एकड़ भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में 4 पक्के चारदीवारी परिसरों, 8 आरसीसी पोल और कच्चे सड़क नेटवर्क को तोड़ दिया गया।
इसके अलावा राजस्व संपदा माजरा खुर्द, तहसील व जिला रेवाड़ी में भी महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की कि नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता के बारे में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जानकारी जरूर लें, ताकि बाद में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी काटने वाले कुछ प्रॉपर्टी डीलर आम लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। जब खरीदार उस स्थान पर निर्माण शुरू करता है, तब अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होती है और खरीदार को ठगी का अहसास होता है। इसलिए लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए। किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार, रेवाड़ी कार्यालय में कार्यदिवस के दौरान कॉलोनी की वैधता की जांच कराई जा सकती है।
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