रविवार, 11 अक्टूबर 2026

Haryana crime: लूटपाट करने वालों को 10-10 साल का कारावास

Written by: सुनील चौहान

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Haryana crime:  हरियाणा के भिवानी जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने लूटपाट करने वालो के खिलाफ एक बडा फैसला सुनाया है। रात्रि के समय लिफ्ट का झांसा देकर पैसे व…


Haryana crime:  हरियाणा के भिवानी जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने लूटपाट करने वालो के खिलाफ एक बडा फैसला सुनाया है। रात्रि के समय लिफ्ट का झांसा देकर पैसे व मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जानिए क्य था मामला: भिवानी के गांव बापोदरा निवासी हिमांशु ने पुलिस को बताया था कि 2 जून 2024 की रात्रि को वह बापोदरा गांव जाने के लिए वैश्य कॉलेज चौक के पास वाहन का इंतजार कर रहा था। Haryana crime

मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए, जिन्होंने कहा था कि वे बापोदरा तक लिफ्ट दें देंगे। हिमांशु उनकी बाइक पर बैठ लिया। कुछ दूरी पर जाकर अरोपियो ने उसका पर्स व माबाइल छीन लिया तथा उस उतारकर बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

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मामला दर्ज, सुनाई सजा: बता दे कि भिवानी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने तोशाम की बीपीएल बस्ती निवासी अक्षय व तोशाम के सांगवान रोड बीपीएल कॉलोनी निवासी मोहित उर्फ मोनी को 10 वर्ष की कैद व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। Haryana crime

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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