शनिवार, 7 नवम्बर 2026

Haryana: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब पीड़ित परिवारों के सदस्य HKRN के माध्यम से रोजगार पात्र

Written by: Best24News

Published:

Haryana सरकार ने Contractual Employment Policy, 2022 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत, 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले हरियाणा के नागरिकों के आश्रितों को सहानुभूति…


Haryana: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब पीड़ित परिवारों के सदस्य HKRN के माध्यम से रोजगार पात्र
Haryana: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब पीड़ित परिवारों के सदस्य HKRN के माध्यम से रोजगार पात्र
Google News Follow us on Google

Haryana सरकार ने Contractual Employment Policy, 2022 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत, 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले हरियाणा के नागरिकों के आश्रितों को सहानुभूति के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर रोज़गार दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

Advertisement

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में “परिवार” की परिभाषा कुछ भी हो, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार के एक आश्रित सदस्य को हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर रोज़गार के लिए योग्य माना जाएगा।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घटना हरियाणा में हुई है या राज्य के बाहर। हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा तय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर, लेवल-1, लेवल-2, या लेवल-3 के तहत एक सही नौकरी दी जाएगी।

Advertisement

ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि अगर भविष्य में, जिस विभाग में संबंधित कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी तैनात है, उस विभाग में सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को अन्य विभागों में खाली पद निकलने पर समान पदों के लिए विचार किया जाएगा।

यह एडजस्टमेंट HKRN द्वारा संबंधित विभाग के साथ सलाह करके किया जाएगा। यदि किसी विभाग से ऐसी कोई मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो HKRN कर्मचारियों को अपने ही संगठन में उपयुक्त पदों पर समायोजित करेगा। यह बदलाव 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 और 13 मई, 2025 की शुरुआती नोटिफिकेशन में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य नीति के सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय पहलुओं को और बढ़ाना है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?

सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-विभागीय अधिकारियों (Civil), और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संगठनात्मक निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

Best24News
About the Author Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। View all posts by Best24News →

संबंधित खबरें

WhatsApp