मंगलवार, 3 नवम्बर 2026

Haryana: हरियाणा में ड्रोन को लेकर आई बड़ी Update, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

Written by: Best24News

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Haryana: भारत पाक का विवाद भले ही रूक गया हो, लेकिन हाल में नायब सैनी सरकार ने सुरक्षा की लिहाज से बडा फैसला लिया है। इसीके चलते हरियाणा सरकार ने राज्य में…


Haryana: भारत पाक का विवाद भले ही रूक गया हो, लेकिन हाल में नायब सैनी सरकार ने सुरक्षा की लिहाज से बडा फैसला लिया है। इसीके चलते हरियाणा सरकार ने राज्य में मानव रहित वाहनों (UAV) यानी ड्रोन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से 25 मई 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है यह फैसला राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित खतरों से निपटने के उद्देश्य से लिया गया है.Haryana

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गृह विभाग ने सभी जिलों को जारी किए आदेश
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और एसपी को पत्र भेजकर इस प्रतिबंध की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एहतियातन उठाया गया कदम है.Haryana

किन एजेंसियों को मिली छूट?
हालांकि, इस आदेश में कुछ सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों को छूट दी गई है. जिन संस्थानों को ड्रोन के उपयोग की अनुमति है, वे हैं:

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  • भारतीय सेना
  • केंद्रीय अर्धसैनिक बल
  • हरियाणा पुलिस
  • राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
  • राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)
  • केवल आधिकारिक कार्यों में ड्रोन इस्तेमाल की इजाजत होगी.

ड्रोन गतिविधियों पर रहेगी सख्त निगरानी

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ड्रोन की उड़ानों पर कड़ी निगरानी रखें.

यदि कोई संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी जाए, तो उसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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आदेश का उद्देश्य और प्रभाव
यह प्रतिबंध जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य में किसी भी अवांछनीय गतिविधि को रोकने के लिए लगाया गया है. यह कदम हरियाणा में सुरक्षा बलों की संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को भी बेहतर बनाएगा.Haryana

 

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई 

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पुलिस ने एडवाइजरी में कहा कि यदि किसी राज्य सरकार के विभाग को इस अवधि के दौरान सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए ड्रोन संचालित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें तदनुसार संबंधित डीसी और एसपी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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