शनिवार, 7 नवम्बर 2026

Gurugram News: लैंडफिल की आग बनी चुनौती, क्या पर्यावरण सुरक्षा पर अब होगा बड़ा एक्शन?

Written by: Best24News

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Gurugram News: बंधवाड़ी लैंडफिल मामले की सुनवाई मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में हुई। NGT ने सुनवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों को लैंडफिल आग की घटनाओं को कम करने और…


Gurugram News: लैंडफिल की आग बनी चुनौती, क्या पर्यावरण सुरक्षा पर अब होगा बड़ा एक्शन?
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Gurugram News: बंधवाड़ी लैंडफिल मामले की सुनवाई मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में हुई। NGT ने सुनवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों को लैंडफिल आग की घटनाओं को कम करने और ताजा कूड़ा वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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15 लाख टन कूड़ा हटाया गया

NGT को निगम ने एक्शन टेकन रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया था कि बंधवाड़ी लैंडफिल पर मौजूद पुराना कूड़ा जनवरी से फरवरी 2027 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दो एजेंसियों को काम सौंपा गया है. ये एजेंसियां करीब 15 लाख टन कूड़े का निस्तारण करेंगे। इसके लिए एक वर्ष का समय दिया गया है, और जनवरी में ये एजेंसियां कूड़ा निस्तारण शुरू कर देंगे।

2200 टन कूड़ा जमीन पर पहुंच रहा

सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल ने लीचेट प्रबंधन सहित अन्य पर्यावरणीय उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए, जो पुराने कूड़े के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हैं। NGT ने कहा कि लैंडफिल से निकलने वाला लीचेट भूजल और आसपास के पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए उचित उपचार और निस्तारण की व्यवस्था अनिवार्य है। 15 लाख टन पुराना कूड़ा बंधवाड़ी लैंडफिल पर पड़ा है। फरीदाबाद से प्रतिदिन 900 से 1000 टन कूड़ा भेजा जाता है, जिसमें लैंडफिल पर प्रतिदिन 2200 टन कूड़ा पहुंचता है।

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लैंडफिल पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाएं

विशेष रूप से गर्मी के मौसम को देखते हुए, एनजीटी ने आग से बचाव के उपायों पर जोर दिया। ट्रिब्यूनल ने निगम को आदेश दिया कि अप्रैल, मई और जून के महीने में लैंडफिल पर आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाएं। यह भी कहा गया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, पानी के छिड़काव और नियमित निगरानी को मजबूत करें।

लैंडफिल पर दोबारा न बढ़े कूड़ा: एनजीटी ने बताया कि सिर्फ पुराने कूड़े का निस्तारण समाधान नहीं होगा; ताजा कूड़ा व्यवस्थित रूप से संभालना भी आवश्यक है। Триब्यूनल ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पूरी तरह से पालन करें, ताकि लैंडफिल पर कूड़े का बोझ कम हो और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

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