शनिवार, 7 नवम्बर 2026

Gurugram News: क्या रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम में पूरी तरह रोक दिए गए?

Written by: Best24News

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Gurugram News: सेक्टर-84 में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेजा ट्रिनिटी से जुड़े सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। गुरुग्राम के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डिस्ट्रिक्ट…


Gurugram News: क्या रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम में पूरी तरह रोक दिए गए?
Gurugram News: क्या रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम में पूरी तरह रोक दिए गए?
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Gurugram News: सेक्टर-84 में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेजा ट्रिनिटी से जुड़े सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। गुरुग्राम के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर एनफोर्समेंट (DTPE) ने लंबे समय से चले आ रहे नियमों के उल्लंघन के कारण प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।

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DTPe ने 17 मई, 2013 को 2.281 एकड़ ज़मीन पर कमर्शियल कॉलोनी बनाने के लिए लाइसेंस नंबर 26 जारी किया था। यह लाइसेंस 16 मई, 2019 तक वैलिड था।

हरियाणा डेवलपमेंट एंड अर्बन एरियाज़ रेगुलेशन रूल्स के अनुसार, रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को लाइसेंस खत्म होने से कम से कम एक महीने पहले रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना था। लेकिन, कंपनी लाइसेंस खत्म होने के कई साल बाद भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं कर पाई।

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टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट विंग ने मानेसर के सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी किसी भी सेल, कन्वेयंस या लीज डीड को रजिस्टर न करें, क्योंकि लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और उसे रिन्यू नहीं किया गया है।

इसके अलावा, किसी भी तरह के फ्रॉड रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया गया है। ऑर्डर में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को प्रोजेक्ट साइट पर सभी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम तुरंत रोकने का भी निर्देश दिया गया है। इस एक्शन के बारे में डायरेक्टर जनरल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, डिप्टी कमिश्नर, गुरुग्राम और सीनियर टाउन प्लानर, गुरुग्राम सर्कल को इन्फॉर्म कर दिया गया है।

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DTPE अमित मधोलिया ने बताया कि रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ यह एक्शन गुरुग्राम टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे एक सख्त कैंपेन का हिस्सा है। डिपार्टमेंट उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जांच कर रहा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं। अधिकारियों ने खरीदारों और इन्वेस्टर्स को सलाह दी है कि वे भविष्य में कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट का मौजूदा लाइसेंस स्टेटस चेक कर लें। जब किसी प्रोजेक्ट का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और उसे समय पर रिन्यू नहीं किया जाता है, तो उससे जुड़ी प्रॉपर्टी की कोई भी बिक्री या ट्रांसफर कानूनी तौर पर वैलिड नहीं होगा।

CMD नवीन रहेजा ने कहा, “हमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है।” इसके बावजूद, हम पहले से ही मिक्स्ड-यूज़ TOD (ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट) स्कीम के तहत एक्स्ट्रा एरिया के एलोकेशन के ज़रिए अपने मौजूदा कस्टमर्स को एक्स्ट्रा फायदे दे रहे हैं।

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