गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Delhi News: दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी नई जिंदगी

Written by: Best24News

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Delhi News: राजधानी दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है जिनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अवधि यानी EOL (End…


Delhi News: दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी नई जिंदगी
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Delhi News: राजधानी दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है जिनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अवधि यानी EOL (End of Life) पूरी हो चुकी है। अब ऐसे वाहन मालिक एक साल बाद भी ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) प्राप्त कर सकेंगे और अपनी गाड़ी को किसी अन्य राज्य में रजिस्टर करा सकेंगे।

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पहले दिल्ली में पंजीकृत पुरानी गाड़ियों के लिए यह नियम था कि रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के एक साल के भीतर ही मालिक NOC के लिए आवेदन कर सकता था। अगर यह समय बीत जाता था, तो वाहन को दोबारा रजिस्टर कराने की अनुमति नहीं मिलती थी। ऐसे में वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी को स्क्रैप यानी कबाड़ में देना पड़ता था। अब दिल्ली सरकार ने इस समय सीमा को पूरी तरह हटा दिया है, यानी कोई भी पुराना वाहन मालिक किसी भी समय NOC के लिए आवेदन कर सकता है।

किन वाहनों को मिलेगा फायदा

यह राहत मुख्य रूप से उन गाड़ियों के लिए है जो दिल्ली में चलाने पर प्रतिबंधित हैं। इनमें शामिल हैं –

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  1. 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां, जिन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है।
  2. 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, जिन पर भी प्रतिबंध लागू है।

अब ऐसे वाहन मालिक ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC लेकर अपनी गाड़ी को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में रजिस्टर करा सकेंगे।

गाड़ी मालिकों के लिए राहत और फायदे

यह फैसला खासकर उन वाहन मालिकों के लिए बहुत राहतभरा है जिनकी पुरानी कारें अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। पहले उन्हें अपनी गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ती थी, जिससे लाखों रुपये का नुकसान होता था। अब वे अपनी गाड़ियों को बेच या किसी और को ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे आर्थिक नुकसान कम होगा और वाहनों की रीसेल वैल्यू भी बनी रहेगी।

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अब NOC की प्रक्रिया होगी आसान और डिजिटल

दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने यह भी बताया है कि अब NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इनमें शामिल हैं –

  1. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  2. इंश्योरेंस की कॉपी
  3. वैध PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट)
  4. वैध पहचान पत्र (ID प्रूफ)
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