
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के अंबाला जिले की माजरा ग्राम पंचायत की सरपंच नेहा शर्मा को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और आत्मदाह की धमकी देने के आरोप में उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) और 51(2) के तहत सस्पेंड कर दिया है।
अब क्या होगा
मिली जानकारी के अनुसार, सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही या बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। Haryana Breaking News
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जानकारी के मुताबिक, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी चल-अचल संपत्ति, रिकॉर्ड, व राशि बहुमत रखने वाले पंच को तुरंत सौंप दें।
वजह क्या है?
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मिली जानकारी के अनुसार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO), शहजादपुर ने 27 जून को उपायुक्त को पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया कि नेहा शर्मा ने एक शपथ पत्र देकर चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन 2 जुलाई से पहले दोनों खोखे खाली नहीं करवाता, तो वह 2 जुलाई को सुबह 11 बजे त्रिवेणी चौक शहजादपुर में आत्मदाह करेंगी। Haryana Breaking News
जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने इसे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और अनुशासनहीनता मानते हुए यह सख्त कदम उठाया है।
ये नियम के विरुद्ध
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मिली जानकारी के अनुसार, डीसी ने बताया कि सरपंच द्वारा संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार का शपथ-पत्र देकर धमकी देना नियमों के विरूद्ध है। Haryana Breaking News
जानकारी के मुताबिक, इस कारण हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के अन्तर्गत सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा एक्ट की धारा 51(2) के तहत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही/बैठक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है।
