गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Haryana: हरियाणा में इस गांव की सरपंच को DC ने किया सस्पेंड, ये वजह आई सामने ?

Written by: Best24News

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Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपायुक्त अम्बाला अजय सिंह तोमर ने श्रीमती नेहा शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत माजरा, खण्ड शहजादपुर को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा…


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Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपायुक्त अम्बाला अजय सिंह तोमर ने श्रीमती नेहा शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत माजरा, खण्ड शहजादपुर को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के अन्र्तगत सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा एक्ट की धारा 51(2) के तहत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही/बैठक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है।

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इसके साथ ही उसे यह भी आदेश दिया है कि उसके पास ग्राम पंचायत की जो भी चल-अचल सम्पति/राशि, रिकार्ड आदि हो तो वह तुरन्त बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें।

कुछ दिन पहले अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मांगा था उसे मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिना कार्रवाई के वापस लौट गए थे तब महिला सरपंच ने 2 जुलाई को आत्मदाह करने की बात कही उसी को लेकर विभाग ने रिकॉर्ड मांगा बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड मेंअनियमितताएं पाई गई।

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