Breaking News: हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े लंबित आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विभागों को अतिरिक्त समय दिया है। इसके साथ ही सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय के भीतर लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून का लाभ समय पर मिल सके।
15 अगस्त 2026 तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
सरकार के नए आदेश के अनुसार हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत लंबित आवेदनों के सत्यापन की अंतिम तिथि अब 15 अगस्त 2026 तय की गई है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके आवेदन अभी तक विभागीय स्तर पर लंबित हैं।
सभी विभागों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए कहा गया है, ताकि योग्य कर्मचारियों को निर्धारित प्रावधानों का लाभ मिल सके।
तकनीकी समस्या आने पर तुरंत मिलेगी सहायता
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन या अन्य तकनीकी परेशानी आती है, तो वह मानव संसाधन विभाग (HRD) अथवा हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HKCL) से संपर्क कर सकता है। विभागों की सुविधा के लिए आवश्यक यूजर गाइड पहले से उपलब्ध कराई जा चुकी है।
कर्मचारियों पर क्या होगा असर?
समय-सीमा बढ़ने के बाद उन हजारों अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके आवेदन अभी तक अंतिम सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा से जुड़े लाभ निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिना अनावश्यक देरी उपलब्ध कराए जाएं।













