Haryana News: हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन के लिए बडा फैसल लिया हैं। फिजहाल हरियाणा सरकार की ओर से बीएस-4 या उससे पुराने 92,000 पुराने ट्रकों और 16,000 बसों को हटाने के लिए नई योजना लागू की है। इतना नहीं इन लोगो को वाहन खरीदन पर Road Tax माफ कर दिया गया है।
रोड टैक्स की छूट मिलेगी
परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, NCR जिलों में नए बीएस-6, इलेक्ट्रिक (ईवी) और सीएनजी ट्रक व बस खरीदने पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) की छूट मिलेगी।Haryana News
खरीद पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट
बता दे पुराने यानी इस्तेमाल किए गए ऐसे वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए बीएस-4 या उससे पुराने ट्रक और बसों पर एक साल से अधिक समय से लंबित बकाया देनदारियों को भी माफ करने का फैसला किया है। इससे परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगाHaryana News
पुराना देकर नया ले जाओ
सरकार ने यह सुविधा उन वाहन मालिकों के लिए शुरू की है जिनके पास हरियाणा के एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रक और बस हैं। यदि वे अपने पुराने वाहन की जगह नया या पुराना बीएस-6, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स में यह राहत मिलेगी।Haryana News
पंजीकरण की तारीख से 10 साल तक लागू
यह छूट वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से 10 साल तक लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से सड़कों पर पुराने और ज्यादा प्रदूषण (pollution) फैलाने वाले वाहन कम होंगे। इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इससे एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।Haryana News
पुराने ट्रक व बसों को स्क्रैप में भेजना अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत बीएस-3 और उससे पुराने ट्रक व बसों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में भेजना अनिवार्य होगा। वहीं बीएस-4 वाहनों को स्क्रैप कराने या फिर एनसीआर से बाहर किसी ऐसे क्षेत्र में बेचने की अनुमति होगी, जहां प्रदूषण नियंत्रण के विशेष नियम लागू नहीं हैं। बता दे इस कर छूट का लाभ लेने के लिए नया या पुराना प्रतिस्थापन वाहन हरियाणा के NCR जिलों में ही खरीदा और पंजीकृत कराया जाना चाहिए। Haryana News













