धारूहेड़ा: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के अंतर्गत रेवाड़ी जिले की प्रारूप मतदाता सूची 31 जुलाई, 2026 को प्रकाशित कर दी गई है।
उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ download-eroll?stateCode=S07 अथवा संबंधित बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में गणना चरण 15 जून, 2026 से प्रारंभ किया गया था तथा 24 जुलाई, 2026 तक प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए (अनक्लेक्टेड/एएसडीडी) अथवा जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, वे निर्धारित अवधि के दौरान दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
ऐसे मतदाता 31 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक निर्धारित घोषणा प्रपत्र (डिक्लेरेशन फॉर्म) के साथ संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए मतदाता फॉर्म-6, आपत्ति के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन अथवा स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
डीसी ने बताया कि रेवाड़ी जिले में 23100 मतदाता ऐसे हैं जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त 89247 मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं तथा 97213 मतदाताओं का मानचित्रण (अनमैपड) किया जाना शेष है। ऐसे मामलों में संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा सही दस्तावेजों प्रस्तुत करने उपरांत उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
डीसी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 1 जुलाई, 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का पात्र है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के निरीक्षण, दावा एवं आपत्तियों से संबंधित सभी जानकारी संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एआरओ), बीएलओ तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ download-eroll?stateCode=S07 पर उपलब्ध है।
आयोग ने राजनीतिक दलों के अधिकृत बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी नियुक्त किए हैं, जो बीएलओ के साथ समन्वय कर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि यदि बीएलओ सत्यापन अथवा नोटिस देने उनके घर पहुंचे तो उन्हें आवश्यक सहयोग दें तथा अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें।














