Haryana News: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर आरक्षण के नए नियम लागू किए गए हैं। आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीआरपी कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया गृह विभाग के द्वारा दिसंबर 2025 में अधिसूचित नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
आरक्षण को लेकर नया नियम लागू
उन्होंने कहा कि शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद ज्ञान परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षित और रिजर्व वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु लंबाई और साइन के मापदंड अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं
इन लोगों को नहीं मिलेगा जनरल सीट पर दावा करने का अवसर
आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी ने उम्र या लंबाई में छूट ली है तो उसे जनरल सीट पर दावा करने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर जनरल सीट पर दवा करना है तो सामान्य वर्ग के सभी पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भी तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।













