फ्लैट खरीदारों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
फ्लैट खरीदारों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

Haryana Property Rule: हरियाणा के फ्लैट खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया गया है। राज्य के कॉलोनी और सोसाइटी का अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के बाद भी सही समय पर घोषणा विलेख नहीं देने वाले बिल्डरों पर अब सरकार 50 लख रुपए का जुर्माना लगाएगी। नए नियम के अंतर्गत अधिभोक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 90 दिन के अंदर ही नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के समक्ष घोषणा विलेख दाखिल करना होगा।

क्या होता है घोषणा विलेख?

घोषणा विलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के वास्तविक मैप और कानूनी अधिकारों को प्रमाणित करता है। मुख्य रूप से इसे बिल्डर या डेवलपर के द्वारा अपार्टमेंट अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है। इसके मिलने के बाद फ्लैट खरीदार कानूनी अधिकार और अन्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

हरियाणा में नया नियम लागू (Haryana Property Rule)

नगर एवं ग्राम योजना विभाग के द्वारा हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1983 की धारा 24A के अंतर्गत जमाने का प्रावधान किया गया है। मैं नियम के अंतर्गत यदि सही समय पर बिल्डर घोषणा विलेख नहीं देता है तो हर साल 10% जमाने की राशि में बढ़ोतरी होगी। यदि बिल्डर जुर्माना सही समय पर नहीं देगा तो भू राजस्व की बकाया के रूप में उसे पैसा सरकार वसूल करेगी।

फ्लैट खरीदारों को मिलेगी राहत

इस नए नियम के लागू होने के बाद हरियाणा में अब फ्लैट खरीदारों को काफी सुविधा मिलेगी। पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि बिल्डर घोषणा अभिलेख समय पर नहीं देते हैं और बार-बार खरीदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जुर्माना लगाए जाने के बाद अब सही समय पर घोषणा अभिलेख बिल्डर देंगे। खरीदारों की सुविधा बढ़ाने के लिए ही यह नया नियम लागू किया गया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।