Haryana Crime: रेवाड़ी अदालत का बडा फैसला, दो दोषियों को सात साल की कैद

On: March 30, 2026 6:44 PM
Follow Us:
COURT REWARI

Haryana Crime: रेवाड़ी जिले में एडीजे कोर्ट ने हत्या प्रयास में सोमवार को बडा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो आरोपियों को 7-7 साल कैद की सजा तथा 22-22 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बता ये केस करीब पांच पहले दर्ज किया था जिसमें सुनवाई के बाद सोमवार को ये आदेश सुनाया गया है। सजा सुनाने की सूचना से चारों ओर से चर्चा को विषय बना हुआ है।Haryana CrimeHaryana Shagun Yojana: हरियाणा के इन बेटियों के शादी पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए,1 अप्रैल से लागू होगी नई योजना

2018 को मामला: बता दें कि 31 मार्च 2018 को मामड़िया आसमपुर के जसवंत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी। उनका आरोप था कि गांव में उसके बेटे संजय का शराब का ठेका है। 30 मार्च की शाम संजय अपने दोस्तों के साथ ठेके पर बैठा था। उसने आरोप लगाया कि इसी दौरान पाली के संजय ने उसे बुलाकर अपने साथ ले गया। जहां मामड़िया आसमपुर का विक्की उर्फ विकास, अंकित और एक अन्य पहले से बैठे बीयर पी रहे थे।Haryana CrimeHaryana news: अब सफर हो जाएगा महंगा, हरियाणा में 1 अप्रैल से इतने प्रतिशत बढ़ जाएंगे टोल रेट

पहुंचते ही गोली मारी: पिता ने बताश कि जैसे ही उसका वहां पहुंचा तो वहां पहुंचते ही विक्की ने संजय को गोली मार दी। घायल अवस्था में संजय ठेके की तरफ भागा, तो उसके दोस्तों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में संजय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

न्यायाधीश अंकिता शर्मा की कोर्ट ने सुनाया फैसला: बता दे करीब पांच साल तके चले केस में सोमवार सुनवाई पूरी करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की कोर्ट ने मामड़िया आसमपुर के विकास उर्फ विक्की व अंकित को दोषी मानते हुए सात-सात की कैद और 22-22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now