शुक्रवार, 6 नवम्बर 2026

Haryana crime: रेवाड़ी में मारपीट व धमकी देने वाले आरोपी को 2 साल की कैद

Written by: सुनील चौहान

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Haryana crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी कोर्ट ने घर में घुसकर महिला से मारपीट करने के मामले में रेवाडी कोर्ट ने बडा फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट विश्वास खटक की कोर्ट ने दोषी…


Haryana crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी कोर्ट ने घर में घुसकर महिला से मारपीट करने के मामले में रेवाडी कोर्ट ने बडा फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट विश्वास खटक की कोर्ट ने दोषी को दो साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट विश्वास खटक की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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पांच साल पुराना है मामला: बता दे कि ये मामला पांच साल पहले का है। रेवाड़ी जिले के कंवाली गांव की महिला ने खोल थाना पुलिस को दी शिकायत दी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि 7 फरवरी 2020 में वह अपने घर पर थी। गांव का ही चरनपाल उर्फ पालिया दीवार फांदकर उनके घर में घुस आया था। आरोपित ने उसके साथ मारपीट करते हुए उस पर लाठी से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। घायल अवस्था में उसे सीएचसी डहीना में भर्ती करवाया गया।Haryana crime

जानिए क्या है मामला: खोल थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पालिया के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही कोर्ट में विचाराधीन रहा। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट विश्वास खटक की कोर्ट में आरोपी चरनपाल उर्फ पालिया को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे दो साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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