
चंडीगढ़। दिल्ली-NCR के गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसे स्कूटर को जब्त किया है, जिस पर 96 चालान पैंडिंग थे। बताया जा रहा इन सभी चालानों का कुल जुर्माना करीब 10 लाख रुपये हो चुका था।
बिना कागजात दौडा रहे थे वाहन: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजीव चौक पर गाड़ियों की रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान ASI विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक स्कूटर को जांच के लिए रोका और चालक से वाहन के जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा। हालांकि, स्कूटर चालक कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने वाहन का रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि स्कूटर के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 96 चालान लंबित हैं। जांच में यह भी सामने आया कि एक चालान ई-चालान मशीन के जरिए जारी किया गया था, जबकि बाकी सभी चालान कैमरा आधारित ट्रैफिक निगरानी सिस्टम से काटे गए थे।
ये भी पढ़ें:यूपीआई से 84 हजार की साइबर ठगी, रेवाड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष व डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है। इसी को लेकर परिवहन विभाग के आयुक्त प्रभजोत सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले हरियाणा के जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा है आयु सीमा पूरी कर चुके डीजल व पेट्रोल वाहनों को एनसीआर में चलते पाए जाने पर इंपाउंड किया जाए।
ये भी पढ़ें:दिल्ली से अपहृत नाबालिग धारूहेड़ा में लवारिस मिला
आयुक्त ने कहा कि वाहन मालिकों को सचेत किया गया है। उन्हें अपने वाहन जल्द से जल्द एनसीआर से बाहर करने या स्क्रैप करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहन सड़क या घर पर मिलने पर उन्हें सीधे स्क्रैप सुविधा केंद्र भेज दिया जाएगा। स्क्रैप की राशि जिला खजाना कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी।
जानिए क्यों जब्त होंगे वाहन: बता दे कि सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष व डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु तय की हुई है। इसके बावजूद एनसीआर में बडी संख्या में दौड रहे है। बार बार चेतावनी के बावजूद वाहन मालिक इनको स्क्रेप नहीं कर रहे है।
ये भी पढ़ें:SIR रोकने को लेकर SUCI ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, पूरे देश में प्रदर्शन !
इन वाहनों को तुरंत किया जाएगा इंपाउंड
दिल्ली-NCR में: 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को बिना किसी पूर्व नोटिस के देखते ही जब्त कर स्क्रैप (कबाड़) करने का आदेश लागू है। जम्मू-कश्मीर व अन्य क्षेत्र में भी परिवहन आयुक्त ने 25 साल पुराने कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों को तुरंत जब्त करने और मालिकों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के अनुसार, जिन वाहनों पर एक से ज्यादा ई-चालान पेंडिंग हैं और लंबे समय से उनका भुगतान नहीं किया गया है। पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें सड़कों पर रैंडम चेकिंग कर उन्हें तुरंत जब्त करना होगा।बिना वैध दस्तावेजों (RC, फिटनेस, परमिट) के चलने वाले वाहन: यदि कोई वाहन बिना वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट (FC), वैध परमिट या वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है, तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत सीधे इंपाउंड किया जाएगा
