हरियाणा: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुश्किल समय में सहारा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा (DAYALU) योजना चला रही है। इस योजना के तहत यदि किसी पात्र परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है या गंभीर स्थायी दिव्यांगता हो जाती है, तो सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना का मकसद यह है कि संकट की घड़ी में परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़े और उन्हें तुरंत राहत मिल सके।
क्या है दयालु योजना?
दयालु योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए की थी। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े पात्र परिवारों को सहायता राशि दी जाती है। यदि परिवार के 6 से 60 वर्ष आयु वर्ग के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना के कारण निर्धारित सीमा तक स्थायी दिव्यांगता हो जाती है, तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों को दिया जाता है। लाभ लेने के लिए परिवार का वार्षिक आय स्तर सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर होना चाहिए और परिवार का परिवार पहचान पत्र (PPP) बना होना अनिवार्य है। मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार का निकट संबंधी आवेदन कर सकता है, जबकि स्थायी दिव्यांगता होने पर संबंधित व्यक्ति स्वयं आवेदन करता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के मामलों में केवल निर्धारित प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता होने पर ही सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
उम्र के अनुसार तय की गई है सहायता राशि
दयालु योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित की गई है। कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग सहायता राशि तय की गई है, जबकि 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। वहीं 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी अलग आर्थिक सहायता का प्रावधान रखा गया है।योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। यदि संबंधित व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से जुड़ा है, तो उसका प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ लगाया जा सकता है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
दयालु योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। फिर संबंधित सदस्य का चयन कर आवश्यक जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी विवरण सही मिलने पर आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।आवेदन स्वीकृत होने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है। पूरी राशि एकमुश्त ट्रांसफर की जाती है, जिससे जरूरतमंद परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।














